15 दिन अवकाश सरेंडर कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए आधिकारिक अवकाश सरेंडर आदेश जनरेटर

अवकाश सरेंडर जानकारी

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15 दिन के अवकाश सरेंडर हेतु ऑफिस ऑर्डर – सम्पूर्ण जानकारी और ऑनलाइन फॉर्म

राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए 15 दिन का अवकाश सरेंडर (Surrender of Earned Leave) एक लाभकारी सुविधा है, जिसके तहत कर्मचारी अपनी उपार्जित अवकाश (PL) में से अधिकतम 15 दिन तक नकदीकरण के लिए सरेंडर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए एक औपचारिक ऑफिस ऑर्डर (Office Order) जारी किया जाता है, जो लेखा शाखा द्वारा भुगतान हेतु आवश्यक होता है।

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📌 सरेंडर ऑफिस ऑर्डर क्या होता है?

सरेंडर ऑफिस ऑर्डर एक सरकारी दस्तावेज है, जो यह दर्शाता है कि कर्मचारी ने स्वेच्छा से 15 दिन की PL (Privileged Leave) सरेंडर की है, और उसके बदले उसे नकद राशि स्वीकृत की गई है। यह आदेश विभागीय स्वीकृति के पश्चात जारी किया जाता है और इसका उपयोग वेतन बिल में भुगतान हेतु किया जाता है।

📋 ऑनलाइन सरेंडर फॉर्म की विशेषताएं

https://rajteachers.net/surrender-15-days-office-order पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म में आप सरलता से निम्न विवरण भर सकते हैं:

फॉर्म भरते ही नीचे ऑफिस ऑर्डर स्वतः तैयार हो जाता है जिसे आप प्रिंट या PDF में सेव कर सकते हैं।

🖨️ ऑफिस ऑर्डर में शामिल विवरण

ऑर्डर में निम्न जानकारी स्वतः शामिल होती है:

✅ ऑनलाइन फॉर्म के लाभ