राजस्थान सेवा नियम, पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 एवं अन्य नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं, जिनका अनुपालन सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है:
- राजस्थान सेवा नियम खण्ड 1 के नियम 29 के अनुसार जब तक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी नहीं जाए, वह सामान्य रूप से प्राप्त होती रहेगी।
- पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 12 एवं 13 के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को देय होगी।
- स्थाई कार्मिक द्वारा 6 माह या अधिक की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर RCS 2017 के नियम 13(1) के अनुसार 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी।
- कार्मिक द्वारा विकल्प देकर प्रोबेशन काल में विद्यमान वेतन आहरित किया जा रहा है, तो वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को देय होगी।
- जो कार्मिक 30 जून से 30 दिसंबर (दोनों दिन सम्मिलित) के मध्य प्रोबेशन पूर्ण करते हैं, उन्हें 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। अगली वेतन वृद्धि 1 वर्ष बाद देय होगी।
- जो कार्मिक 31 दिसंबर से 29 जून तक (दोनों दिन सम्मिलित) प्रोबेशन पूर्ण करते हैं, उन्हें 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। अगली वेतन वृद्धि 1 वर्ष बाद देय होगी।
- क्रम संख्या 5 व 6 के वे कार्मिक जो कि 01.04.2023 को या बाद में प्रोबेशन पूर्ण कर रहे हैं तथा पूर्व पद का वेतन आहरित कर रहे हैं (अर्थात् पूर्व पद की वेतन वृद्धियां प्राप्त कर रहे हैं), तो वर्तमान पद के पे-मैट्रिक्स के प्रथम सेल के स्थान पर आगे की किसी भी सेल में वेतन स्थिर किया जाता है तो उन्हें 1 जुलाई को वेतन वृद्धि देय होगी।
- 01 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक यदि कोई कार्मिक 6 माह से अधिक अवधि के असाधारण अवकाश पर रहता है तो उसे वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं है।
- यदि उक्त अवैतनिक अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया है, तो वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी।
- सभी कार्मिकों द्वारा IPR (संपत्ति विवरण) भरना अनिवार्य है, अन्यथा वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा।
- अनुकम्पा नियुक्त कार्मिक को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी।
- यदि कार्मिक 1 जुलाई को आकस्मिक अवकाश पर है, तो वेतन वृद्धि प्रभावित नहीं होगी।
- यदि कार्मिक 1 जुलाई को RSR नियम 7(15) में वर्णित अवकाश पर है तो वेतन वृद्धि की तिथि अपरिवर्तनीय रहेगी, किंतु वास्तविक लाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होगा।
- वेतन वृद्धि आदेश केवल कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी किया जाएगा।
- वेतन व्यवस्था वाले कार्मिकों का वेतन वृद्धि आदेश मूल पदस्थापना स्थल के संस्थाप्रधान द्वारा ही जारी किया जाएगा।
- वेतन वृद्धि आदेश GA 92 (New GA 41) प्रपत्र में जारी किया जाएगा।
- यदि नियंत्रण अधिकारी एवं आहरण वितरण अधिकारी अलग-अलग हों तो नियंत्रण अधिकारी GA 141 के आधार पर आदेश जारी करेगा।
- सभी पात्र कार्मिकों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि का कार्यालय आदेश अनिवार्य रूप से निकाला जाए।
7th Pay Matrix Rajasthan
Download Increment Order Excel Sheet