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राजस्थान राज्य कर्मचारी पेंशन ऑनलाइन आवेदन


राजस्थान राज्य कर्मचारी पेंशन ऑनलाइन आवेदन

E-Pension Application in Rajasthan ॥ E-Pension Apply in Rajasthan ॥ E-Pension Application in Rajasthan in Hindi ॥ E-Pension Online Application in Rajasthan Govt. Employees.

E-Pension Application in Rajasthan Govt. Employees
E-Pension Application in Rajasthan Govt. Employees

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्श कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 01.07.2022 एवं उसके बाद समस्त नवीन पेंशन प्रकरणों का निस्तारण विभाग की वैबसाइट https://pension.raj.nic.in पर ई-पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे एवं विभाग द्वारा ऑनलाइन ही निस्तारण किया जाएगा।

परिपत्र – निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्श कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग द्वारा “निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर” द्वारा प्रथक से आदेश जारी किया गया है।

आदेश – निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

लेखा कर्मी प्रमाण-पत्र 


 

पेंशन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

E-Pension Online Application in Rajasthan Govt. Employees

E-Pension 

Index (अनुक्रमणिका)

For Employee (कर्मचारी हेतु)-

S.N. Particulars
1 Login Password – Employee Paymanager
2 Profile 
3 Family Details
4 Nomination for arrears and commutation of pension
5 Nomination for Gratuity
6 Long Term Advances
7 Address and Bank Detail
8 Documents to be uploaded

 

For Head of Office  (कार्यालयाध्यक्ष हेतु)-

S.N. Particulars
1 Login Password – DDO Paymanager
2 Profile 
3 Family Details
4 Service
5 Calculation
6 Address and Bank Detail
7 Documents
8 Declaration

For Employee (कर्मचारी हेतु)- Online Process

  1. सर्वप्रथम पेंशन विभाग की वैबसाइट www.pension.raj.nic.in पर जाएँ।
  2. उक्त वेबसाइट का होम पेज निम्नानुसार प्रदर्शित होगाः-
E-Pension Application in Rajasthan Govt. Employees
E-Pension Application in Rajasthan Govt. Employees

 3. नवीन पेंशन प्रकरण हेतु वांछित प्रपत्रों को भरने हेतु कर्मचारी द्वारा Apply For के अंतर्गत New Pension को क्लिक करने पर निम्न पेज दिखाई देगा।

E-Pension Application in Rajasthan Govt. Employees
E-Pension Application in Rajasthan Govt. Employees
  1.  इसके अन्तर्गत Paymanager की Employee ID के आधार पर Log in की सुविधा दी गयी है। पासवर्ड के कॉलम में Paymanager Password की प्रविष्टि करना आवश्यक है। यदि Password ध्यान में नहीं है तो Forget Password को Click करके नया पासवर्ड जनरेट किया जा सकता है।
  2. इस प्रकार Login Password को स्वीकार किए जाने पर कर्मचारी द्वारा प्रविष्ट की जाने वाली सूचना का निम्न पृष्ठ खुल जायेगा:-
E-Pension Application in Rajasthan Govt. Employees
E-Pension Application in Rajasthan Govt. Employees

 

6. (i) Profile Symbol के अन्तर्गत प्रदर्शित अधिकांश सूचना Paymanager में Employee ID पर उपलब्ध सूचना ही है।

(ii)उक्त सूचना को सेवा पुस्तिका तथा अन्य दस्तावेजों के आधार पर यदि आवश्यक हो तो उसे edit किया जा सकता है।

(iii) Name, Father’s Name, Date of Birth, Date of Joining तथा Date of Retirement की सूचना कर्मचारी की सेवापुस्तिका के अनुसार होनी चाहिए।

(iv) वर्कचार्ज कर्मचारी अंशदायी प्रावधायी निधी के सदस्य होने पर Yes पर क्लिक करें।

(v) Pension Commutation लेना चाहते हैं तो राज्य कर्मचारियों के प्रकरणों में पेंशन की राशि का अधिकतम 33.33% Commutation लिया जा सकता है।

(vi) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन राशि का अधिकतम 40% Commutation देय है। Detail and Nomination संबंधी पूर्ति हेतु स्क्रीन प्रदर्शित होगी।

7. Profile के अंतर्गत सभी फील्ड की पूर्ति पर उसे सेव करके Family Details and Nomination संबंधी पूर्ति हेतु संबन्धित स्क्रीन प्रदर्शित होगी।

8. Family Details को select करने पर नीचे दी गई स्क्रीन प्रदर्शित होगी:-

E-Pension Application in Rajasthan
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  1. Family Details $ 31fa (see sub-rule (1) of Rule 66 of the RCS (Pension) Rules 1996) Hart À trafira A yaich HGreat GT faaput दर्ज किया जाना है:-

(1) “Family’ for the purpose of these rules shall include the following relations of the Government servant:

(a) wife, in the case of a male Government servant and husband,

in the case of a female Government servant;

(b) a judicially separated wife or husband, such separation not being granted on the ground of adultery;

(c) unmarried son till he attains the age of 25 years or on earning a monthly income exceeding Rs. 9500/- per month, whichever is earlier;

(d) unmarried daughter up to the date of her marriage or earning a monthly income exceeding Rs. 9500/- per month, whichever is earlier;

(e) widowed/divorced daughter of any age up to the date of her remarriage or till the date she starts earning a monthly income exceeding Rs. 9500/- per month, whichever is earlier;

(f) Parents who were wholly dependent upon the Government servant when he/she was alive provided the deceased employee had left behind neither a widow nor a child and the income of parent is not more than Rs. 9500/- per month.

Explanation: For the purpose of this rule son/daughter shall also include legally adopted son/daughter and posthumous child of the Government servant.

 

  1. उक्त सदस्यों का विवरण अंकित करने पर प्रपत्र 3 जनरेट होगा जिसका preview स्क्रिन पर देखा जा सकता है। इसे Save कर Nomination for arrears and commutation of pension संबंधी सूचना दर्ज की जावेगी।

    राजस्थान राज्य कर्मचारी पेंशन ऑनलाइन आवेदन
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  2. Nomination for arrears and commutation of pension के अन्तर्गत नामित (Nominee) व्यक्ति का नाम, पता, नामित व्यक्ति की अवयस्कता तथा पेंशनर के पहले मृत्यु की स्थिति में जिसे राशि प्राप्त होगी उस व्यक्ति का नाम, पता भी सम्बन्धित कॉलम में दर्ज किया जायेगा
  3. प्रविष्ट सूचना के आधार पर नामांकन हेतु पेंशन की बकाया का भुगतान और रूपांतरण(नाम निर्देशन) नियम 1996 के नियम 4 के अनुसार फार्म ‘A’ जनरेट होगा।
  4. कम्युटेशन एरियर के नामांकन हेतु राज. सिविल सेवा (पेंशन रूपांतरण) नियम 1996 के नियम 7 के तहत प्रविष्ट सूचना के आधार पर प्रपत्र 5 जनरेट होगा।
  5. प्रपत्र ‘A’ तथा प्रपत्र 5 का Preview करने के बाद सेव एवं प्रोसीड करने पर Nomination for Gratuity Share सम्बन्धी स्क्रीन प्रदर्शित होगी:-
    राजस्थान राज्य कर्मचारी पेंशन ऑनलाइन आवेदन
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    15. Nomination for gratuity के अंतर्गत ग्रेच्युटी हेतु मूल नाम निर्देशिती तथा वैकल्पिक नाम निर्देशिती के नाम व पते, भुगतान योग्य ग्रेच्युटी के हिस्से की राशि आदि कॉलम की पूर्ति पेंशन नियम 59 के अनुसार की जायेगी। जिसके आधार पर प्रपत्र 1 या प्रपत्र 2 जनरेट होगा। इसकी पूर्ति के पश्चात् Preview से सम्बन्धित निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी:-

    राजस्थान राज्य कर्मचारी पेंशन ऑनलाइन आवेदन
    राजस्थान राज्य कर्मचारी पेंशन ऑनलाइन आवेदन

    16. Family Details & Nomination से सम्बन्धित Form3, Form A & 5, Form 1 OR 2 का Preview के तत्पश्चात सेव एण्ड प्रोसीड करने पर Long Term Advances से सम्बन्धी निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी:-

    राजस्थान राज्य कर्मचारी पेंशन ऑनलाइन आवेदन
    राजस्थान राज्य कर्मचारी पेंशन ऑनलाइन आवेदन

    नोट:- दीर्घकालीन भवन/वाहन ऋण लिया गया था तो नियम 94 के अनुसार कोषाधिकारी से नो-डयूज प्राप्त कर अपलोड किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही यहाँ अग्रिम राशि, भुगतान तथा बकाया राशि की सूचना की पूर्ति की जानी है।

    17. Employee Address (कर्मचारी का पता )-

    दीर्घकालीन भवन/वाहन ऋण नहीं लेने की स्थिति में प्रपत्र 28 (A) जनरेट होगा। इसको सेव एंड प्रोसीड करने के बाद Address and Bank Detail संबंधी प्रदर्शित होगी:-

    E-Pension Application in Rajasthan
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    1. Employee Address – कर्मचारी का वर्तमान पत्र व्यवहार का पता एवं स्थाई पता पूर्ण रुप से प्रविष्ठ कर सेव एण्ड प्रोसीड करने के पश्चात Employee’s Department Address से सम्बन्धित निम्न स्क्रिन प्रदर्शित होगी:-

      E-Pension Application in Rajasthan
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    नोट:- कर्मचारी जहां से सेवानिवृत हो रहा है, उस कार्यालय का आई.डी. सहित पूर्ण पता अंकित करें।

    सेव एण्ड प्रोसीड करने के पश्चात Employee’s Bank Detail से संबन्धित प्रविष्टि प्रदर्शित होगी:- 

 

E-Pension Application in Rajasthan
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20. Employee Bank Detail and Witnesses-

कोष/उपकोष, बैंक एवं बैंक खाता संख्या जिसमें पेंशन राशि हस्तांतरित करवाई जानी है तथा Witnesses का विवरण अंकित करने के उपरान्त Documents अपलोड करने के लिए प्रोसीड हेतु निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी:-

E-Pension Application in Rajasthan in Hindi
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  1. Documents to be uploaded-

निम्न दस्तावेज अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें:-

  1. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा जारी गत भुगतान प्रमाण पत्र ।
  2. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी सेवानिवृति आदेश। (प्रपत्र-06)
  3. दीर्घकालीन ऋण का अदेय प्रमाण पत्र (यदि ऋण लिया गया है)।
  4. सम्पदा अधिकारी/सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा अन्य विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र (यदि राजकीय आवास आवंटित है)। 
  5. पति-पत्नी की संयुक्त फोटो (अविवाहित होने की स्थिति में कर्मचारी की एकल फोटो)
  6. कर्मचारी के हस्ताक्षर
  7. 2 गवाहों के हस्ताक्षर
E-Pension Application in Rajasthan in Hindi
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22. आवेदन सफलतापूर्वक कार्यालयाध्यक्ष को अग्रेषित करने के लिए निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी:-

E-Pension Application in Rajasthan
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नोट:- कर्मचारी की कार्यालयध्यक्ष को आवेदन अग्रेषित करने से पूर्व एक बार पुनः समस्त प्रपत्र एवं प्रविष्टियों की जांच कर लेनी चाहिए। कार्यालयाध्यक्ष को Submit करने के बाद कर्मचारी द्वारा प्रेषित सूचना में संशोधन संभव नहीं होगा। अतः सभी प्रविष्टियों की जांच तथा आवश्यक दस्तावेज फोटो, हस्ताक्षर अपलोड होने के बाद ही Submit करें।

For Head of Office (कार्यालयाध्यक्ष हेतु)-

23. सर्वप्रथम www.pension.raj.nic.in वेबसाइट पर जाएं।

24. वेबसाइट का होम पेज निम्नानुसार प्रदर्शित होगाः-

E-Pension Application in Rajasthan
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25. होम पेज के ऊपर की साइड में दाहिने कोने में Official Login को क्लिक करने पर निम्न स्क्रिन प्रदर्शित होगी:-

E-Pension Application in Rajasthan Govt. Employees
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26. कार्यालयध्यक्ष द्वारा Paymanager  डीडीओ आईडी द्वारा लॉगिन करने पर निम्न स्क्रिन प्रदर्शित होगी:-

E-Pension Apply in Rajasthan
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27. उक्त स्क्रिन पर कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन भरे गये पेंशन प्रपत्र कर्मचारीवार प्रदर्शित होंगे। कर्मचारी का चयन करने के उपरान्त proceed करने पर प्रोफाइल के अन्तर्गत निम्न स्क्रिन उपलब्ध होगी:-

E-Pension Application in Rajasthan
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नोट:- कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि Name, Date of Birth, Date of Joining, Date of Retirement आदि सूचना सेवा पुस्तिका के अनुसार हो।

  1. Profile के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा प्रविष्ट सूचना की जांच करने के उपरान्त Save & Proceed for Family Details को क्लिक करने पर निम्न स्क्रिन प्रदर्शित होगी:-
E-Pension Application in Rajasthan
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29. Family के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा भरी गयी सूचना की जांच करने के उपरान्त Save & Proceed for Service Details को क्लिक करने पर निम्न स्किन प्रदर्शित होगी:-

E-Pension Application in Rajasthan
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नोट:- Service के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा पूर्व में अन्य सरकार के अधीन की गयी सेवा तथा राज्य सरकार के अधीन वर्तमान सेवा का विवरण दर्ज किया जायेगा। पेंशन योग्य (Qualifying) तथा पेंशन के लिए योग्य नहीं (Non Qualifying) सेवा का विवरण पृथक-पृथक दर्ज किया जायेगा।

30. Loan and Advances से  सम्बन्धित निम्न स्क्रिन प्रदर्शित होगी:-

E-Pension Application in Rajasthan
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31- अग्रिम (Advances) सम्बन्धी प्रविष्टियों में एडवांस का प्रकार, कोष कार्यालय/विभाग का नाम, स्वीकृत अग्रिम की राशि, चुकायी गयी राशि तथा शेष राशि का विवरण, अदेयता प्रमाण पत्र आदि के आधार पर प्रविष्ठ की जायेगी। Calculation से सम्बन्धित स्क्रिन निम्नानुसार प्रदर्शित होगी:-

E-Pension Application in Rajasthan
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32. गणना (Calculation) पेज पर विभिन्न कॉलम यथा पे लेवल, पे मेट्रिक्स, बेसिक पे आदि की पूर्ति करने पर कर्मचारी का देय मासिक पेंशन राशि, पेंशन रुपान्तरण राशि तथा ग्रेच्युटी राशि प्रदर्शित होगी। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जांच उपरान्त उक्त गणना को सही पाये जाने पर Save and Proceed for Address करने पर निम्नानुसार स्क्रीन दिखाई देगी:-

E-Pension Application in Rajasthan
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  1. Address पेज पर प्रदर्शित Employee’s Address कॉलम की पूर्ति की जांच करने के उपरान्त Employee’s Department Address सम्बन्धी निम्न स्क्रीन दिखाई देगी :-
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34. Employee’s Bank Detail सम्बन्धी निम्न स्क्रीन दिखाई देगी :-

E-Pension Application in Rajasthan
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35- Documents to be Uploaded-

Address पेज पर प्रदर्शित विभिन्न कॉलम की पूर्ति कर Save करने पर Documents सम्बन्धी निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी:-

E-Pension Application in Rajasthan
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नोट:- कार्यालयध्यक्ष द्वारा सेवापुस्तिका की Scan Copy upload की जायेगी। सेवापुस्तिका स्कैन करते समय उचित सावधानी आवश्यक है। यह सुनिश्चित करें कि सेवापुस्तिका के सभी पृष्ठों की Scan प्रति सुस्पष्ट तथा पठनीय हो। निर्धारित Resolution तथा Size में Scan करें ।

36. Documents पेज पर प्रदर्शित विभिन्न कॉलम में कर्मचारी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच कर सत्यापित करने पर Final Submission से पूर्व नीचे दी गयी स्क्रीन पर निम्नानुसार सूचना दिखाई देगी:-

E-Pension Application in Rajasthan
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37. Final Submission करने के उपरांत कार्यालयध्यक्ष द्वारा की जाने वाली घोषणा संबंधी निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी:-

कर्मचारी पेंशन ऑनलाइन आवेदन
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38. कार्यालयाध्यक्ष द्वारा घोषणा सम्बन्धी बॉक्स मे Yes कॉलम पर क्लिक करने पर पेंशन आवेदन के सफलतापूर्वक Submission से सम्बन्धित निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी:-

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नोट:- उपरोक्त स्क्रीन पर Close बटन को क्लिक करने से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष को एक बार प्रकरण सम्बन्धी समस्त प्रपत्रों एवं पृविष्टियों की जांच कर लेनी चाहिये।

39. आवेदन के सफलतापूर्वक Submission करने पर Reports से सम्बन्धित निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी:-

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  1.  कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संबंधित प्रपत्रों एवं दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात पेंशन प्रकरण को डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से क्षेत्रीय पेंशन कार्यालयों को प्रेषित करेगा :-
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41. प्रकरणो की स्थिति की जांच (कार्यालयध्यक्ष द्वारा )-

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नोट:- उपरोक्त स्क्रीन का उपयोग कार्यालयाध्यक्ष प्रकरणों की पेंशन विभाग में स्थिति एवं अधिकृतियाँ देख सकता है।


आवश्यक अन्य दस्तावेज़ व आदेश
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