C. P. KURMI INCOME TAX

LECTURER PHYSICS

C.P. KURMI INCOMETAX 2023-24

आयकर गणना प्रपत्र : वित्तीय वर्ष 2023-24

आयकर गणना प्रपत्र : वित्तीय वर्ष 2023-24 सामान्य एवं वरिष्ठ नागरिक हेतु (MS Excel) 

Download Click Here

खाली आयकर गणना प्रपत्र : FY 2023-24 (BLANK PDF)

PDF – Download Click Here

C.P. KURMI INCOMETAX 2022-23

आयकर गणना प्रपत्र : वित्तीय वर्ष 2022-23

आयकर गणना प्रपत्र : वित्तीय वर्ष 2022-23 सामान्य एवं वरिष्ठ नागरिक हेतु (MS Excel) Date : 11-11-2022

Download Click Here

INCOME TAX CALCULATION 2021-22

PDF – Download Click Here

आयकर गणना प्रपत्र : वित्तीय वर्ष 2021-22

  1. आयकर गणना प्रपत्र : वित्तीय वर्ष 2021-22 सामान्य एवं वरिष्ठ नागरिक हेतु (MS Excel) 
    (A) कम्प्यूटर / लैपटॉप हेतु (FOR ALL OFFICE) gif new
    (B) Unicode_Version मोबाइल / कंप्यूटर दोनों में काम के लिए gif new
    (C)  पुलिस विभाग के लिए आयकर गणना FY 21-22 gif new
  2. DA ARREAR EXCEL SHEET (JUL 2021 _SEP 2021 28% to 31%)gif new
  3. आयकर गणना प्रपत्र : वित्तीय वर्ष 2021-22 Blank PDF Formatgif new
  4. हिन्दी फॉण्ट डाउनलोड करें (For Tax Excel Utility)
  5. Tax Rates FY 2021-22 AY 2022-23

MOBILE VERSION TAX CALCULATION 2021-22

INCOME TAX CALCULATION 2021-22
INCOME TAX CALCULATION 2021-22

C. P. KURMI INCOME TAX

INCOME TAX CALCULATION 2021-22
INCOME TAX CALCULATION 2021-22

 

C. P. KURMI INCOME TAX

आयकर गणना प्रपत्र : वित्तीय वर्ष 2020-21

CP Kurmi Income Tax Calculator 2021-22

 

C. P. KURMI INCOME TAX

पिछले वर्षों के आयकर गणना प्रपत्र

CP Kurmi Income Tax Calculator 2021-22

अग्रिम कर AY 2020-21 Advance Tax

अग्रिम कर (धारा 208, 209 और 211)

अग्रिम कर (Advance Tax) हर मामले में देय है जहां एक निर्धारिती (assessee) द्वारा देय कर (Tax) की राशि Rs.5,000/- या उससे अधिक है । निर्धारण वर्ष (A.Y.) 2020-21 के लिए अग्रिम कर के भुगतान सम्बंधित क़िस्त एवं देय तिथि निम्न प्रकार है :
कंपनी के अलावा (Advance Tax Liability for Assessee other than Companies i.e. Individual, HUF, P. Firm, AOP)

नियत तारीख (Due Date) देय किस्त (Installment)
15-06-2020 अग्रिम कर का कम से कम 15%
15-09-2020 अग्रिम कर का कम से कम 45% (पूर्व में यदि कोई अग्रिम कर किस्त जमा की गयी हो तो उसे घटा दीजिये )
15-12-2020 अग्रिम कर का कम से कम 75% (पूर्व में यदि कोई अग्रिम कर किस्त जमा की गयी हो तो उसे घटा दीजिये )
15-03-2021 पूरा 100% अग्रिम कर (पूर्व में यदि कोई अग्रिम कर किस्त जमा की गयी हो तो उसे घटा दीजिये)

 

Home Loan ( गृह ऋण )

सवाल – हम दोनों पति-पत्नी कार्य करते हैं। हमने संयुक्त नाम से होम लोन लिया है जिसका भुगतान भी दोनों ही बराबर-बराबर कर रहे हैं। क्या होम लोन के ब्याज पर हम दोनों दो-दो लाख रुपये की छूट अपनी आयकर विवरणी में प्राप्त कर सकते हैं।

जवाब – जी हां। अगर मकान में मालिकाना हक भी आप दोनों का है तो आयकर की धारा 24 के तहत आप दोनों अलग-अलग दो लाख रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर मकान किसी एक के नाम से है और होम लोन संयुक्त नाम से है तो फिर जिनके नाम से मकान है उन्हीं को होम लोन के ब्याज की छूट प्राप्त होगी।

होम लोन पर इनकम टैक्स लाभ वर्ष 2021 –  Income tax (Section  80C, Section 24, Section 80EE,  Section 80EEA ) होम लोन की इनकम टैक्स छूट के लाभ को सिर्फ 45 लाख रूपये तक स्टाम्प वैल्यू वाले घर खरीदने पर ही क्लेम किया जा सकता है।

01 फरवरी 2021 को केन्द्रीय बजट में सरकार ने हाउसिंग लोन भुगतान के लिए ब्याज पर रूपये 1.5 लाख अतिरिक्त कटौती को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है जिसमें ब्याज भुगतान पर रूपये 3.5 लाख तक की कटौती का लाभ उठा सकते है।

Section 80C – हाउसिंग लोन भुगतान में  मूलधन के पुनर्भुगतान राशि पर टैक्स कटौती अधिकतम 1.5 लाख रूपये है. इसमे स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी शामिल कर सकते है किन्तु केवल एक बार।

Section 24 B  – हाउसिंग लोन भुगतान में चुकाई गयी ब्याज राशि पर टैक्स कटौती अधिकतम 2 लाख रूपये है. यह कटौती उस प्रॉपर्टी पर पर लागु होती है जिसका निर्माण 5 वर्षों के भीतर समाप्त हो गया है. अगर ये समय सीमा में समाप्त नहीं होता है तो आप 30,000 रूपये तक क्लेम कर सकते है।

Section EE – पहली बार घर खरीदने वालों के लिए हर वित्तीय वर्ष में होम लोन पर ब्याज दर अतिरिक्त टैक्स लाभ   50,000 रूपये क्लेम कर सकते है. होम लोन की राशि 35 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए . प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रूपये के भीतर होनी चाहिए।

Section  80EEA  – हाउसिंग लोन भुगतान के लिए ब्याज पर रूपये 1.5 लाख अतिरिक्त टैक्स  कटौती – होम लोन पर ये टैक्स लाभ सेक्शन 24(b) के तहत  2 लाख रूपये मौजूदा छूट के अतिरिक्त है।

ध्यान देने योग्य कुछ अन्य शर्तें -
  • टैक्स में छूट केवल तब लागू होगी जब प्रॉपर्टी का निर्माण पूरा हो जाता है , या बना बनाया घर खरीदते है।
  • हर साल इन टैक्स लाभों का फायदा उठायें और महत्वपूर्ण बचत करें ।
  • अगर आप प्रॉपर्टी को अपने कब्जे के 5 साल के भीतर में बेच देते है तो सभी क्लेम वापस हो जायेंगे और आपकी आय में जुड़ जायेंगे।
  • आप प्रॉपर्टी खरीद सकते है और किराये पर दे सकते है. इस मामले में होम लोन पर टैक्स छूट के रूप में क्लेम करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है ।
  • होम लोन का लाभ उठाते समय अगर आप किसी अन्य घर में किराये से रहना जारी रखते है तो आप HRA पर टैक्स लाभ का क्लेम भी कर सकते है।
  • होम लोन का बीमा हेतु चुकाई गयी राशि धारा 80 C के अंतर्गत आएगी।

C.P. KURMI INCOMETAX 2022-23

MY TEAM MEMBERS

User’s Link
Heera Lal Jat Excel Software
Parmanand Meghwal Sr.Teacher
Ahwini Kumar Excel Programer
Rupesh Gupta (Sr.Assistant)
Harish Jaipal Mali
C.P. Saini (Lecturer in English)
Bhagwati Lal Sanadhaya
Kushal Ram Chaudhary
Hansraj Joshi Principal
Vijay Kumar Prajapat
C. P. KURMI SIR