विकलांग वाहन भत्ता
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किसी भी राजकीय कर्मचारी को 40% अथवा इससे अधिक विकलांगता होने पर संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जा सकता है।
राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश क्रमांक:- एफडी (ग्रुप-2)/76 जयपुर दिनांक 11.06.1984,18.08.1989 व संशोधित आदेश no. F10(4) FD Rules/76 dated 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश No.F6 FD/Rules/2010 dated 25.04.2012 के प्रावधान अनुसार विकलांग वाहन भत्ता मूल वेतन का 6% किंतु ₹600 (अक्षरे रुपए छ सो) से अधिक नहीं का मासिक में विकलांग वाहन भत्ता देय होता है।
Note- यह भत्ता अवकाश (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, दशहरा, दीपावली अवकाश कार्यभार संभालने हेतु मिलने वाले समय तथा निलंबन अवधि के लिए देय नहीं होगा।
विकलांग वाहन भत्ता प्रक्रिया
Process- निर्धारित आवेदन पत्र के साथ प्रथम नियुक्ति आदेश प्रथम कार्य ग्रहण रिपोर्ट स्थाईकरण आदेश वर्तमान संस्था में कार्य ग्रहण आदेश एवं कार्य ग्रहण रिपोर्ट विकलांगता प्रमाण पत्र।
उपरोक्त दस्तावेजों को तीन पत्तियों में तैयार कर उचित माध्यम से (ddo-cbeo) द्वारा निदेशालय भिजवावे।
विकलांग वाहन भत्ता आवेदन फॉर्म – DOWNLOAD
विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृति आदेश – DOWNLOAD