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आपकी कौन सी कमाई पर टैक्स नहीं लगता?

Best Tax free Investment:-

वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले निवेश करना और प्रमाण जमा करना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहां सुरक्षित है और उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है।

Best Tax free Investment

Best Tax free Investment:-

हर साल टैक्स फाइल करने से पहले इन्वेस्टमेंट प्रूफ देने की तैयारी शुरू हो जाती है। नौकरी पेशा के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले निवेश करना और प्रमाण जमा करना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहां सुरक्षित है और उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख रुपये से ज्यादा सालाना आय वाले लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं. लेकिन इनकम कम हो या ज्यादा, अगर आपको पता हो कि कहां टैक्स नहीं लगेगा तो आप भी आराम से बैठ सकते हैं।

(Tax Free Income) कर मुक्त आय:-

आय के कुछ स्रोत ऐसे हैं जहां टैक्स देने की जरूरत नहीं है। खेती से होने वाली आय पूरी तरह से कर मुक्त है। अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग के तौर पर मिलने वाली रकम टैक्स फ्री होती है। क्योंकि, कंपनी इस पर पहले ही टैक्स चुका चुकी है। टैक्स छूट सिर्फ प्रॉफिट पर है। वहीं, आपके कुछ निवेशों से होने वाली आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

Tax Free Income List

ग्रेच्युटी (Gratuity)

नौकरीपेशा लोगों के लिए ग्रेच्युटी के नियम को समझना बेहद जरूरी है। अगर आप किसी संस्थान में 5 साल तक काम करते हैं तो उस पर ग्रेच्युटी बनती है। यह मौजूदा नियमों के अनुसार है। ग्रेच्युटी की पूरी रकम टैक्स छूट के दायरे में आती है। सरकारी कर्मचारी के लिए 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री है। जबकि प्राइवेट कर्मचारियों के लिए 10 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री है।

PPF इन्वेस्टमेंट (PPF Investment)

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) में सालाना 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। इसमें आपका निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा पूरी तरह टैक्स फ्री होता है।

EPF इन्वेस्टमेंट (EPF Investment)

हालांकि ईपीएफ पर टैक्स के नियम अलग हैं, लेकिन सीधे तौर पर देखें तो 5 साल तक लगातार निवेश के बाद की गई निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस (VRS)

अगर सरकारी कर्मचारी वास्तविक सेवानिवृत्ति से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं तो इस राशि पर 5 लाख रुपये तक की राशि कर मुक्त है। यह सुविधा केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है।

HUF से मिली राशि

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(2) के तहत हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) से मिली रकम या किसी भी तरह की विरासत में मिली रकम पूरी तरह से टैक्स फ्री है।

मां-बाप से मिला पैसा/जेवर/प्रॉपर्टी (Tax Free Income)

माता-पिता या परिवार से विरासत में मिली संपत्ति, आभूषण या नकदी कर के दायरे में नहीं आती। वसीयत में प्राप्त संपत्ति नकद पर भी कर नहीं लगता है। अगर करदाता माता-पिता से मिली रकम को निवेश कर कमाई करना चाहता है तो उसे इससे होने वाली आय पर टैक्स देना होगा।

गिफ्ट भी टैक्स फ्री

वैसे गिफ्ट टैक्स के दायरे में आते हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56(2)(x) के तहत प्राप्त उपहारों पर करदाताओं को कर का भुगतान करना होता है। हालांकि, शादी और मित्रों और रिश्तेदारों से प्राप्त उपहारों पर कोई कर नहीं है। यह उपहार 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। उपहार शादी के दिन या उसके आसपास ही होने चाहिए। हालांकि इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक शादी में कुछ खास लोगों से मिले तोहफे इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, भले ही उनकी कीमत 50,000 रुपये से ज्यादा हो. नीचे उनकी सूची है।

1. पति-पत्नी से मिला उपहार
2. भाई-बहन से मिला उपहार
3. माता-पिता के भाई या बहन से प्राप्त उपहार
4. विरासत या वसीयत से प्राप्त संपत्ति
5. धारा 10(23C) के तहत किसी फंड/फाउंडेशन/विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान, ट्रस्ट या संस्था से प्राप्त उपहार
6. धारा 12A या 12AA के तहत पंजीकृत किसी धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्ट से प्राप्त उपहार।

NRE सेविंग/FD अकाउंट का ब्याज

एक NRI द्वारा एक अनिवासी बाहरी खाते पर अर्जित ब्याज भारत में कर मुक्त है। एनआरई एफडी और बचत खाता दोनों खातों पर अर्जित ब्याज कर योग्य नहीं है।द्वारा एक अनिवासी बाहरी खाते पर अर्जित ब्याज भारत में कर मुक्त है। एनआरई एफडी और बचत खाता दोनों खातों पर अर्जित ब्याज कर योग्य नहीं है।

 

 


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