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Income Tax Calculator 2023-24 Excel (Rajasthan)

आयकर गणना प्रपत्र (राजस्थान) FY 2023-2024

BY: PARMANAND MEGHWAL

(Income Tax Calculator Ay 2023-24 Excel Rajasthan)

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Income Tax Calculator for Salaried Employees AY 2023-24 in Excel Old and New:-

Income Tax Calculator Fy 2023-24 Excel

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Income Tax Calculator 2022-23 Excel

आयकर गणना प्रपत्र FY 2022-2023

Income Tax Calculator FY 2022-23(AY 2023-24)Excel Download/Income Tax Calculator AY

2023-24 Excel Free Download

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All Staff Employee Incometax Calculation FY 2022-23 AY 2023-24 Excel Free Download tool:-

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UMMED TARAD INCOMETAX 2022-23

आयकर गणना प्रपत्र : वित्तीय वर्ष 2022-23

Excel Form 10E-Salary Arrears Relief calculator AY 2022-23 version 7.22 (FY 2021-22) for claiming rebate under section 89(1) of Income Tax Act 1961-Download

वित्तीय वर्ष 2022-23 (आय गणना वर्ष 2023-24) के लिए नई तथा पुरानी कर व्यवस्था के साथ तुलनात्मक रूप से आयकर गणना प्रपत्र तैयार करें, बस कुछ ही एंट्री के साथ।
एकदम नया और सबसे हटकर ऐसा एक्सेल प्रोग्राम जिसमें आप चंद एंट्री के साथ बहुत कम मेहनत के साथ आप आयकर गणना रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं।
कंप्यूटर ️ तथा स्मार्ट फोन दोनों में कार्य करें।
आयकर गणना प्रपत्र के अलावा आप इसमें आपका Form No.16 भी तैयार देखें एवं प्रिंट लें।
गत वर्षों के बकाया वेतन के एरियर से यदि I-Tax कटौती की गई है तो Form 10E {U/s 89(1)} तैयार कर आयकर गणना में छूट दिखाएं।
वेतन आहरण अधिकारी द्वारा मांगी जाने वाली गृह किराया रिसिप्ट तैयार मिलेगी जिसका प्रिंट प्राप्त करें।
किसी कार्मिक के लिए संबंधित बिना किसी त्रुटी के साथ रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिए गए लिंक से फ्रेश शीट ही डाउनलोड करें।

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All Employees ITax Calculation Direct & HRA Calculator

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✨डीडीओ द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों से प्राप्त आयकर गणना की करें जांच।
✨जांच के साथ-साथ एक ही शीट में उनसे संबंधित कुछ एंट्रीज करके आगामी शेष वेतन में की जाने वाली अपेक्षित आयकर कटौती का निर्धारण कर, तैयार करें समेकित ब्यौरा।
✨नियमानुसार देय HRA में दी जा सकने वाली छूट की भी करें गणना।
✨तैयार करें HRA रिसिप्ट।

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C.P. KURMI INCOMETAX 2022-23

आयकर गणना प्रपत्र : वित्तीय वर्ष 2022-23

आयकर गणना प्रपत्र : वित्तीय वर्ष 2022-23 सामान्य एवं वरिष्ठ नागरिक हेतु (MS Excel) Date : 11-11-2022

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HEERA LAL JAT INCOMETAX 2022-23

आयकर गणना प्रपत्र : वित्तीय वर्ष 2022-23

आयकर गणना प्रपत्र : वित्तीय वर्ष 2022-23 सामान्य एवं वरिष्ठ नागरिक हेतु (MS Excel) Date : 11-11-2022

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ASHWINI KUMAR INCOMETAX 2022-23

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HANSRAJ JOSHI INCOMETAX 2022-23

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Income Tax Calculator FY 2021-22 & AY 2022-23 Excel Download Here(Last Year)

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Income Tax Calculator for Salaried Employees AY 2023-24 in Excel Old and New:-

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INCOME RATES & SLAB RATES FOR F.Y. 2022-23

(Income Tax Rates & Slab for Individuals & HUF)

Taxable income Tax Rate
(Existing Scheme)
Tax Rate
(New Scheme)
Up to Rs. 2,50,000 Nil Nil
Rs. 2,50,001 to Rs. 5,00,000 5%  (tax rebate u/s 87a is available) 5% (tax rebate u/s 87a is available)
Rs. 5,00,001 to Rs. 7,50,000 20% 10%
Rs. 7,50,001 to Rs. 10,00,000 20% 15%
Rs. 10,00,001 to Rs. 12,50,000 30% 20%
Rs. 12,50,001 to Rs. 15,00,000 30% 25%
Above Rs. 15,00,000 30% 30%

Income Tax Rate & Slab for Senior Citizen (60 To 80 Year)

(वरिष्ठ नागरिक सामान्य रूप से भारत में निवास%

अधिभार – शिक्षा उपकर: आयकर का 4%

INCOME TAX CALCULATION FY 2022-23

Incometax Calculator 2022-23

Incometax Calculator 2022-23

House Rent Allowance का उठा रहे हैं लाभ तो इन 3 गलतियों से बचें, नहीं तो भारी-भरकम Tax भरना होगा।

सेक्शन 80सी के अलावा इन 5 सेक्शन में बचाएं कम से कम 5 लाख पर टैक्स

आयकर गणना प्रपत्र FY 2022-2023

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INCOME TAX CALCULATOR 2022-23 EXCEL


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Income Tax Calculator for Central Govt. Employee

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Comparison Of New Tax Regime Vs Old Tax Regime

(नई कर व्यवस्था बनाम पुरानी कर व्यवस्था की तुलना)

एक नई कर व्यवस्था की शुरुआत के साथ, यह भ्रम आता है कि कौन सा आपके लिए उपयुक्त है। करदाता के रूप में, आपको यह पहचानना चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि दोनों में से कौन सी व्यवस्था आपकी आय के लिए बेहतर और प्रासंगिक है।

यहां एक और सवाल उठता है कि आपकी आय का स्रोत क्या है? क्या आप एक वेतनभोगी व्यक्ति हैं, अपना व्यवसाय चला रहे हैं या एक उद्यमी या पेशेवर हैं? मौजूदा वर्गों में बदलाव के साथ, आप में से कई लोग पुराने कर बनाम नए कर के बीच अंतर का मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहे हैं।

हालांकि सभी करदाताओं के लिए कोई कस्टम-फिट दृष्टिकोण नहीं है, इस लेख के माध्यम से, हम नई कर बनाम पुरानी कर व्यवस्था और आपकी आय संरचना के लिए सबसे उपयुक्त तरीके के बारे में विस्तार से बताते हैं। बजट 2020 के दौरान, सरकार ने करदाताओं को काफी राहत देने और आयकर कानून को कारगर बनाने के लिए एक नई कर व्यवस्था शुरू की। एक अन्य उद्देश्य कर सलाहकारों पर करदाताओं की निर्भरता को दूर करना और स्वतंत्र रूप से अपना रिटर्न दाखिल करना है।

The New Tax Regime –

आइए नई कर व्यवस्था से शुरुआत करें। यह रुपये तक की आय पर कम मौजूदा दरों के साथ छह टैक्स स्लैब प्रदान करता है। 15 लाख। आय स्लैब और विभिन्न कर दरों के कारण, कई छूट और कटौती यहां लागू नहीं होती हैं। नई कर व्यवस्था के अपने फायदे और नुकसान हैं।

गुण: –

वर्तमान कर व्यवस्था अभी भी लागू है, और एक करदाता के रूप में आपके पास अपने लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनने का विकल्प है, जो या तो पुरानी कर व्यवस्था या नई कर व्यवस्था है। सरकार ने नई कर व्यवस्था पर स्विच करने के लिए बाध्यता लागू नहीं की है।

नई कर व्यवस्था करदाताओं को अपनी पसंद के अनुसार अपना पैसा निवेश करने की सुविधा प्रदान करती है। नई योजना के साथ, कर बचत योजनाओं और बीमा योजनाओं में निवेश करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है जो उनके वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हो सकती हैं।

कई टैक्स स्लैब के साथ, आप करदाता के रूप में टैक्स स्लैब में फिट होंगे जो आपकी वार्षिक आय को सर्वोत्तम रूप से पूरा करता है।

अवगुण: –

धीरे-धीरे, वर्तमान छूटों की समीक्षा की जाएगी और धीरे-धीरे नई कर व्यवस्था से मिटा दी जाएगी।

बिना किसी छूट के, आपकी कुल कर योग्य राशि पुरानी कर व्यवस्था की तुलना में अधिक होगी।

हालांकि छह कर स्लैब हैं, लेकिन यह सभी करदाताओं के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है अगर आयकर अधिकारी पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला करते हैं।

The Exemptions & Deductions (छूट और कटौती)- नई कर व्यवस्था के साथ, कई छूट और कटौतियां हटा दी गई हैं। यदि आप वेतनभोगी व्यक्ति या व्यवसाय या पेशेवर की श्रेणी में आते हैं तो नीचे एक विस्तृत सूची दी गई है।

नई प्रणाली में प्रचलित छूटें, जिनका आप दावा कर सकते हैं:-

डाकघर बचत खाते पर धारा 10(15)(i) के तहत प्राप्त ब्याज की अधिकतम राशि रु. 3,500.

नियोक्ता से प्राप्त ग्रेच्युटी अधिकतम रु. 20 लाख।

धारा 10(10डी) के तहत परिपक्वता पर जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि।

एनपीएस या ईपीएफ में नियोक्ता का योगदान वेतन का 12% तक और ईपीएफ पर ब्याज 9.5% प्रति वर्ष तक।

जीवन बीमा से आय।

कृषि कृषि से आय।

किराए पर मानक कमी।

छंटनी मुआवजा।

सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण।

वीआरएस पर 5 लाख रुपये तक की आय होती है।

सेवानिवृत्ति सह मृत्यु लाभ।

वीआरएस पर 5 लाख रुपये तक की आय होती है।

सेवानिवृत्ति सह मृत्यु लाभ।

शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त धन।

पीपीएफ या सुकन्या स्मृति योजना की ब्याज और परिपक्वता राशि।

पेंशन का रूपान्तरण। नई कर व्यवस्था आपको धारा 80CCD(2) (अधिसूचित पेंशन योजना में नियोक्ता का योगदान) और 80JJAA (नए रोजगार के लिए) के तहत कटौती का दावा करने की पेशकश करती है।

Income Tax Calculator 2022-23 Excel

How to Calculate Income Tax on Salary with Example

कई लोगों द्वारा Income Tax को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखा जाता है। लगातार बदलते टैक्स कानून और टैक्स छूट, टैक्स सेविंग, टैक्स डिडक्शन, टैक्स रिबेट आदि जैसी शर्तें टैक्स को समझना मुश्किल बना देती हैं। ज्यादातर मामलों में, हमें यह नहीं पता होता है कि हम पर कितने पैसे का कर लगता है और हम कितना पैसा बचा सकते हैं।

इस ब्लॉग में, हम आपको दिखाते हैं कि आप अपने आयकर की गणना कैसे कर सकते हैं और साथ ही सर्वोत्तम कर बचत विकल्प पेश कर सकते हैं – ताकि अगली बार, आप अपना गणित स्वयं कर सकें और जितना संभव हो उतना कर बचाने के लिए पर्याप्त उपाय कर सकें।

जारी रखने से पहले, आइए पहले समझते हैं कि आयकर का अर्थ क्या है और आयकर की गणना के लिए घटक क्या हैं।

What is Income Tax?

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, एक आयकर केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तियों और/या संगठनों (करदाताओं) पर उनकी आय या लाभ (आमतौर पर कर योग्य आय के रूप में जाना जाता है) के संबंध में लगाया गया कर है।

आम तौर पर, आयकर की गणना कर योग्य आय की राशि से गुणा की गई कर की दर के उत्पाद के रूप में की जाती है। कराधान की दरें करदाता के प्रकार या विशेषताओं और आय के प्रकार से भिन्न हो सकती हैं।

आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, किसी की आय को 5 श्रेणियों में बांटा गया है:-

वेतन से आय

गृह संपत्ति से आय

व्यापार लाभ से आय

निवेश/पूंजीगत संपत्ति से आय

अन्य स्रोतों से आय

Components for Calculating Income Tax

आयकर की गणना करते समय कुछ प्रमुख घटकों को याद रखना चाहिए। यहां इन प्रमुख घटकों की सूची दी गई है:-

वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) – जिस वर्ष धन अर्जित किया जाता है उसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यह इस वर्ष की 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च तक की समयावधि है। आपको अपने सभी निवेश प्रमाण तैयार करने होंगे और इस पूरे समय में अपने सभी दस्तावेज एकत्र करने होंगे।
उदाहरण के लिए – वित्त वर्ष 2022-23 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच की अवधि है।

आकलन वर्ष (AY) – जिस वर्ष में किसी विशेष वित्तीय वर्ष से आपकी आय का आकलन किया जाएगा, उसे आकलन वर्ष कहा जाता है।
उदाहरण के लिए – वर्ष 2022-23 वर्ष 2023 है जब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक आपकी आय की गणना की जाएगी।

कर कटौती – वे आपको आयकर अधिनियम के अध्याय VI-A के तहत धारा 80 के अनुसार आपकी कुल कर योग्य आय को कम करने की अनुमति देते हैं।
उदाहरण के लिए – अध्याय VIA की धारा 80C के तहत कर प्रावधानों के अनुसार आप जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम, अध्याय VI के तहत निर्धारित अन्य निवेशों पर ₹ 1,50,000 तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं। यह टैक्स बचाने के सबसे बेहतर तरीकों में से एक है।

Tax Exemption- यह एक निर्दिष्ट राशि है जो कर की गणना से पहले सकल आय से काट ली जाती है। ये छूटें धारा 10 और धारा 54 में मिलती हैं। वे इस प्रकार हैं:
वेतन आय छूट, भत्ते और कटौती
धारा 10 के खंड (5) में निहित अवकाश यात्रा रियायत;
धारा 10 के खंड (13ए) में निहित मकान किराया भत्ता;
धारा 10 के खंड (14) में निहित कुछ भत्ते;
मानक कटौती, मनोरंजन भत्ता और धारा 16 में निहित रोजगार/पेशेवर कर की कटौती;
हाउस संपत्ति कटौती से किराये की आय
धारा 24 के तहत होम लोन पर चुकाया गया ब्याज। घर पर ब्याज पर कटौती स्व-अधिकृत या खाली संपत्ति के संबंध में लागू होती है।
किराए के मकान के लिए गृह संपत्ति से होने वाली आय के मद में होने वाली हानि को किसी अन्य शीर्ष के तहत समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और मौजूदा कानून के अनुसार इसे आगे ले जाने की अनुमति दी जाएगी।
व्यवसाय या व्यवसाय आय से कटौती
ऐसे व्यवसाय या पेशे को चलाने के संबंध में किया गया व्यय
संपत्ति पर मूल्यह्रास, और ऐसी संपत्ति पर अतिरिक्त मूल्यह्रास।
वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दान या व्यय के लिए कटौती
भवन का किराया, दरें, कर, मरम्मत और बीमा
कर्मचारियों को दिया गया कोई बोनस या कमीशन
कर्मचारियों को मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि या अनुमोदित ग्रेच्युटी निधि में किया गया योगदान।

टीडीएस – टीडीएस का मतलब स्रोत पर कर कटौती है। आयकर अधिनियम के अनुसार, भुगतान करने वाली किसी भी कंपनी या व्यक्ति को स्रोत पर कर काटने की आवश्यकता होती है यदि भुगतान निश्चित सीमा से अधिक हो। टीडीएस की कटौती कर विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर की जानी है।

सैलरी ब्रेकअप – अपने सैलरी ब्रेकअप को समझना आपके वेतन पर इनकम टैक्स की गणना की दिशा में पहला कदम है। वेतन का विवरण वेतन पर्ची या वेतन विवरण पर पाया जा सकता है।
आप पर्ची या बयान का बारीकी से अध्ययन करके अपने मुआवजे के मुख्य घटकों और बुनियादी ढांचे को समझ सकते हैं।

Taxable Income = कुल आय (आपकी सभी कमाई का योग) – योग्य कटौतीअपने वेतन के टूटने के बाद आपको अपनी कर योग्य आय का निर्धारण करना चाहिए। शब्द “कर योग्य आय” आपके वेतन के अलावा आय के किसी भी स्रोत को संदर्भित करता है जिस पर आपको करों का भुगतान करना होगा।

Income Tax Calculator 2022-23 Excel

Income Source Description
वेतन से आय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रयोजनों के लिए “वेतन” में मौद्रिक भुगतान (जैसे मूल वेतन, बोनस, कमीशन, भत्ते आदि) के साथ-साथ गैर-मौद्रिक सुविधाएं (जैसे आवास आवास, चिकित्सा सुविधा, ब्याज मुक्त ऋण आदि) दोनों शामिल होंगे। ।) धारा 17(1) “वेतन” शब्द को परिभाषित करता है।
गृह संपत्ति से आय घर या जमीन से उत्पन्न आय (किराए पर या स्वयं के कब्जे में)।
व्यवसाय/पेशे से आय करदाता द्वारा सभी अनुमत व्ययों को ध्यान में रखते हुए लाभ और हानि खाते में दिखाई गई कोई आय। आय में सकारात्मक (लाभ) और नकारात्मक आय दोनों शामिल हैं।
पूंजीगत लाभ से आय पिछले वर्ष में प्रभावित पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या लाभ पर ‘पूंजीगत लाभ’ मद के तहत आयकर लगाया जाएगा। इस तरह के पूंजीगत लाभ को पिछले वर्ष की आय माना जाएगा जिसमें स्थानांतरण हुआ था।
अन्य स्रोतों से आय कोई भी आय जो आय के अन्य चार शीर्षों में शामिल नहीं है, अन्य स्रोतों से आय के तहत कर योग्य है, इस वजह से, इसे आय के अवशिष्ट शीर्ष के रूप में जाना जाता है।

Payable Tax Calculation –

देय कर गणना – देय कर की गणना करने के लिए अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सभी लागू कटौतियों और टीडीएस को काटने के बाद आपको जो राशि मिलती है, वह वह राशि है जिसका भुगतान आपको आयकर विभाग को करना होगा। अगर आपकी कुल आय ₹2,50,000 से कम है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यदि आप ₹2,50,000 से अधिक कमाते हैं, तो आपको अपनी आय वर्ग के अनुसार आयकर का भुगतान करना होगा।

60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तिगत करदाता के लिए, पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था के तहत लागू कर दरें/कर स्लैब निम्नलिखित हैं। इन दो कर व्यवस्थाओं में से किसी एक को करदाता द्वारा चुना जा सकता है।

How to Calculate Income Tax under Salary Head?

 formula to calculate the Income tax is:-

Basic Salary

+ HRA

+ Special Allowance

+ Transport Allowance

+ Any other allowance

= Gross Income from Salary

– Deductions

– Professional Tax (if any)

Net Income

(Tax calculated according to the income tax slab)

निष्कर्ष-
देय कर की सही गणना करने के लिए निर्धारण वर्ष की शुरुआत में सभी निवेशों का खुलासा करना महत्वपूर्ण है। एक ठोस वित्तीय नींव बनाने के लिए करों, कटौती और रिटर्न का ज्ञान आवश्यक है। गलत कर भुगतान, गलत जानकारी प्रस्तुत करना और झूठ बोलना सभी अवैध हैं। आयकर धोखाधड़ी के उदाहरण निम्नलिखित हैं:

उद्देश्य से, आईटी रिटर्न दाखिल करने से बचना

जानबूझकर कर भुगतान को विफल होने देना

जानबूझकर कुल आय की सूचना नहीं देना

टैक्स रिटर्न जो नकली हैं

झूठा दावा

कर धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप गंभीर जुर्माना और जेल जैसे कानूनी दंड हो सकते हैं। हर कोई एक शानदार जीवन जीना चाहता है लेकिन उनका मानना है कि यह मुश्किल है क्योंकि उनके वेतन का एक बड़ा हिस्सा करों पर खर्च किया जाता है। यह जानना कि सही गणना और कटौती कैसे करें, उचित धन निवेश और कर बचत में सहायता करता है, जिससे आप हमेशा से वांछित जीवन जीने की अनुमति देते हैं। यह टैक्स धोखाधड़ी करने से भी रोकता है।

 

ऑनलाइन इनकम टैक्स भरने के क्या फायदे हैं?

ऑनलाइन फाइल करना त्वरित और आसान है
त्वरित और अधिक कुशल इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रिफंड की अनुमति देता है
एक त्वरित पुष्टिकरण रसीद के साथ-साथ रीयल-टाइम स्थिति अपडेट की अनुमति देता है।
यह सुरक्षित और गोपनीय है
त्रुटि रहित है और पेशेवर लागत बचाता है
वीज़ा प्रसंस्करण, बीमा आवेदनों और ऋण आवेदनों में सहायता करता है।
आय प्रमाण और पते के प्रमाण के स्रोत के रूप में कार्य करता है
लेट पेनल्टी से बचना आसान हो जाता है।
आपको नुकसान को आगे ले जाने की अनुमति देता है।

क्या सभी को इनकम टैक्स भरना जरूरी है?

If your gross total income for the financial years exceeds the basic exemption limit, you must file income tax returns. The basic exemption limit under the old regime is as follows:
For residents below age 60 – ₹ 2.5 lakh
For senior citizens (between 60 and 80 years) – ₹ 3 lakhs
For super-senior citizens (80 years and above) – ₹ 5 lakhs

The basic exemption under the new tax regime is 2.5 lakh for all age groups. In addition, if you have the following you must file an ITR:
More than ₹ 1 crore was deposited in a current account(s)
More than ₹ 2 lakh was spent on international travel
Paid more than ₹ 1 lakh on electricity
An account in a foreign country that receives income/ has assets/ has signing authority
Before claiming relevant capital gains exemptions, you must have gross total income that is more than the exemption limit
According to the Union Budget 2021, senior citizens over 75 years of age are excluded from filing Income Tax Returns for the financial year 2021-22 if their only source of income is pension and interest income, both of which are deposited/ earned in the same bank.
If you had a loss during the financial year that you want to carry forward to the next year to offset positive income in the following year(s), you must file a claim of loss by filing your return before the due date.

आयकर दाखिल करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है?

Any resident citizen whose total gross income above the basic exemption limit is required to file income tax returns. You can, however, submit a NIL return if your total income is less than the taxable limit.
The following are some of the other entities that submit ITR in India:
Hindu Undivided Family (HUF)
Associations of Persons (AoPs)
Local authorities
Corporate firms
Charitable and/or religious trust
Companies
Artificial juridical persons
Body of Individuals (BOI)
The correct ITR form must be used depending on the taxpayer.
The following are the forms of return prescribed under the Income-tax Law:
Return Form
ITR-1 – Also known as SAHAJ is applicable to an individual having salary or pension income or income from one house property (not a case of brought forward loss) or income from other sources (not being lottery winnings and income from race horses, income taxable under section 115BBDA/ 115BBE
ITR-2 -It is applicable to an individual or an Hindu Undivided Family not having income chargeable to income-tax under the head “Profits or gains of business or profession”
ITR-3 – It is applicable to an individual or a Hindu Undivided Family who has any income chargeable to tax under the head business or profession
ITR-4 – Also known as SUGAM is applicable to individuals or Hindu Undivided Family or partnership firm who have opted for the presumptive taxation scheme of section 44AD/ 44ADA/44AE.
ITR-5, – This Form can be used by a person being a firm, LLP, AOP, BOI, cooperative society and local authority ( Not for trusts, political parties, institutions, colleges)
ITR-6 – It is applicable to a company, other than a company claiming exemption under section 11
ITR-7 – It is applicable to a persons including companies who are required to furnish return under section 139(4A) or section 139(4B) or section 139(4C) or section 139(4D) (i.e., trusts, political parties, institutions, colleges)
ITR-V -It is the acknowledgement of filing the return of income.

आयकर रिटर्न ई-फाइलिंग के लिए आवश्यक विवरण क्या हैं?

PAN card
Aadhaar card
Permanent address proof
Bank account details related to the financial year (indicate which account any income tax refund should go to)
Form 16 and proofs of all the “other incomes” ( like commission, interest income, and/or dividend)
Details of tax deduction(s), related to Section 80C, Section 80D, and many such deduction related to investments/expenses and other allowances – as mentioned under Chapter VIA.
Proof of tax paid (TDS, advance tax, and so on.)
Financial statements of the entity/ corporate
Statement of equity trading/ future-options/ mutual funds (for all Demat accounts)
Details of any capital assets sold/ purchased during the year

वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए क्या कटौती/छूट उपलब्ध हैं?

The following deductions/exemptions are available for salaried individuals:
Standard deductions (Rs 50,000)
Leave Travel Allowance (for domestic travel)
HRA – House Rent Allowance (partial or total)
Work-related expenses (telephone bills, meal coupons, etc.)
Deduction under different Sections of Chapter VIA of Income Tax Act:80C, 80CCC, 80CCD(1) – Life Insurance premiums, ULIPs, PPF, NPS, tuition fees, etc.
80D – Premiums paid towards health insurance policy
80C, 24B, and 80EE/ 80EEA – Home loan repayment
80E – Education loan interest
80G – Contributions to approved charitable organisations
80TTA – Savings account interest

धारा 80सी के तहत कटौती की सीमा क्या है?

Under Section 80C, taxpayers can claim deductions of up to 1,50,000 per financial year. However, there is an additional deduction of up to Rs 50,000 permitted for deposits made to an NPS account.
The Section 80C deduction applies to investments like life insurance premiums EPF, PPF, ULIPs, home loan repayment, child’s tuition fees, and much more.
The limit of Rs 1,50,000 is inclusive of subsections like 80CCC, 80CCD(1), and 80CCD(2).

होम लोन पर कितनी टैक्स छूट उपलब्ध है?

Eligible taxpayers can claim the following tax rebate when repaying home loan:
Under Section 80C for principal repayment and stamp duty – up to Rs 1,50,000 per year
Under Section 24B for interest payment – up to Rs 2,00,000 per year
As an additional interest deductions under Section 80EE – up to Rs 50,000 annually
Under Section 80EEA – as an additional interest deduction on home loans taken for affordable housing – up to Rs 1,50,000 annually
Note:
You can claim a maximum deduction of Rs 5 lakh per year (Rs 1,50,000 + Rs 2,00,000 + Rs 1,50,000) if you are eligible under Section 80EE or 80EEA.
If co-owners take out a home loan, each of them can claim tax deductions based on their ownership stake.


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