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Maternity Leave in Rajasthan – मातृत्व अवकाश

Maternity Leave in Rajasthan
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Rajasthan Maternity Benefit Rules –

प्रसूति अवकाश नियम (Maternity Leave Rule)

मातृत्व अवकाश – मातृत्व अवकाश एक महिला सरकारी सेवक को दिया जा सकता है, जिसके शुरू होने की तारीख से 180 दिनों की अवधि तक दो जीवित बच्चे हैं। हालांकि, अगर जीवित रहने के बाद भी कोई जीवित बच्चा नहीं है, तो दो बार मातृत्व अवकाश एक और अवसर पर दिया जा सकता है।

ऐसी अवधि के दौरान वह छुट्टी पर जाने से ठीक पहले आहरित वेतन के बराबर छुट्टी वेतन की हकदार होगी। इस तरह की छुट्टी को छुट्टी खाते में डेबिट नहीं किया जाएगा, लेकिन इस तरह की प्रविष्टि को सेवा पुस्तिका में अलग से बनाया जाना चाहिए।

ध्यान दें-  गर्भपात सहित गर्भपात के मामले में दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारी को भी मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है ।

The existing rule except Note and clarification substituted vide FD Notification No. F.1(43)FD/Rules/83 dated 6.12.2004.

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मातृत्व अवकाश – एक सक्षम प्राधिकारी किसी महिला सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवा की पूरी अवधि के दौरान दो बार मातृत्व अवकाश प्रदान कर सकता है। हालांकि, अगर दो बार इसका लाभ उठाने के बाद भी कोई जीवित बच्चा नहीं है, तो मातृत्व अवकाश एक और अवसर पर दिया जा सकता है। मातृत्व अवकाश की अनुमति एक अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है जो इसके प्रारंभ होने की तारीख से 120 दिनों की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है।

नोट और जीआरडी को छोड़कर मौजूदा नियम और एफडी अधिसूचना संख्या F.1 (5) FD / नियम / 96 दिनांक 2.4.1998 को हटाकर स्पष्टीकरण को रद्द कर दिया गया।


प्रसव के बाद सरकारी नौकरी लगने पर भी मातृत्व अवकाश स्वीकृत होगा

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DOWNLOAD – FINANCE DEPARTMENT ORDER

Maternity Leave Rules – प्रसूति अवकाश नियम

  • प्रसूति अवकाश (Maternity Leave Rule) नियम 103 दो से कम उत्तरजीवी संतानोें वाली किसी महिला कर्मचारी को प्रारम्भ की तारीख से 180 दिन का अवकाश देय है ।
  • दो बार उपभोग करने पर भी उत्तरजीवी सन्तान नही हो तो प्रसूति अवकाष एक बार और स्वीकृत किया जा सकता है ।
  • पहली बार में जुडवां सन्तान होने पर दो इकाई मानी जायेगी।
  • पहली बार मे एक दुसरी बार में जुडवां सन्तान होने पर एक इकाई मानी जायेगी। सेवा पुस्तिका में ऐसे अवकाश की अलग से लाल स्याही से प्रविष्टी की जायेगी ।
  • समय पूर्व प्रसव के कारण निःशक्त बच्चा होने पर बच्चों की संख्या की गणना में शामिल नही किया जायेगा।
  • एसीपी (ACP) स्वीकृति हेतु बच्चो की संख्या की गणना में समय पूर्व प्रसव के कारण दिव्यांग सन्तान को शामिल नही किया जायेगा । एफ.14(88)वित्त(नियम)2008 प्रथम एवं द्वितीय दिनांक 16.112011
  • शिशु गृह से ली गयी दत्तक गृहीत सन्तान के कारण सन्तानों की संख्या दो से अधिक हो जाती है, तो दत्तक गृहीत सन्तान को सन्तानों की संख्या में नही माना जायेगा।
  • ऐसे किसी व्यक्ति की पदोन्नति पर 3 वर्ष तक विचार नही होगा- व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है 3 भर्ति वर्षो तक विचार नही किया जायेगा यदि उसके 1 जून 2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चे हो।

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मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम, 2017 क्या है?

मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम-2017, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 1961 का संशोधित रूप है। इस बील को राज्यसभा में 11 अगस्त 2016 और लोकसभा में 09 मार्च 2017 में पारित किया गया था। गर्भवती महिला कर्मचारियों को इस बिल का लाभ पहुंचाने के लिए इसे अप्रैल 2017 में लागू कर दिया गया था।

RSR भाग-1

Rajasthan Service Rules, Volume-I – Finance Department Rajasthan

RSR भाग-2

Rajasthan Service Rules, Volume-II – Finance Department Rajasthan


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मातृत्व अवकाश सम्बन्धित समस्त जानकारी- प्रश्न व उत्तर

प्रश्न -1.मातृत्व अवकाश के लिए आवश्यक एवम अनिवार्य दस्तावेज क्या क्या है ?
उत्तर – मातृत्व अवकाश हेतु लिखित में मातृत्व अवकाश का आवेदन पत्र एवं गर्भधारण/प्रसूति संबंधित दस्तावेज के आधार पर उक्त अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। चिकित्सालय में भर्ती एवं डिस्चार्ज पत्र एवं संतान का जन्म प्रमाणपत्र आदि की अनिवार्यतः आवश्यकता नही है। डीडीओ के द्वारा चाहे जाने पर अन्य संबंधित दस्तावेज अवकाश समाप्ति पश्चात कार्यग्रहण पर भी प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न-2.क्या सिकनेस एव फिटनेस मातृत्व अवकाश हेतु अनिवार्य दस्तावेज है ?
उत्तर – प्रसूति (मातृत्व) अवकाश हेतु सिकनेस एवम फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य दस्तावेज नही है। प्रसूति अवकाश कोई बीमारी नही है।
किसी बीमारी के आधार पर PL/HPL/CPL/WPL अवकाश लेने पर ही फिटनेस व सिकनेस प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है।

प्रश्न-3.जिस अस्पताल/डॉक्टर द्वारा सिकनेस जारी किया गया है क्या उसी का फिटनेस आवश्यक है अथवा किसी अन्य डॉक्टर का फिटनेस भी मान्य है ?
उत्तर – जब सिकनेस जरूरी ही नही है तो फिटनेस की भी आवश्यकता नही है। यदि कार्मिक उपलब्ध करवाता है तो भी एक ही डॉक्टर का सिकनेस व फिटनेस प्रमाणपत्र होना अनिवार्य नही है।

प्रश्न-4. एक कार्मिक ने पूर्व में दो बार मातृत्व अवकाश ले लिया है। उसका एक बच्चा ही वर्तमान में जीवित है। क्या उसे अगले बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश लाभ मिलेगा ?
उत्तर – नही। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(6)एफडी(रूल्स)/2011 दिनांक 15.02.2012 द्वारा राजस्थान सेवा नियम 122A (ii) में यह जोडा गया है कि यदि महिला कार्मिक द्वारा दो बार प्रसूति अवकाशों का उपभोग करने के उपरांत भी उसके कोई जीवित संतान वर्तमान में नहीं हों तो ऐसे प्रकरण में एक बार और (अर्थात तीसरी बार ) प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है ।

प्रश्न-5. अगर किसी महिला कार्मिक के दो संतान पहले से हैं और उसने केवल एक ही संतान पर मातृत्व अवकाश लिया है तो क्या तीसरी संतान पर उसे अवकाश मिलेगा ?
उत्तर – नहीं। यदि दो प्रसव के बाद भी कोई संतान जीवित नहीं है तो ही मातृत्व अवकाश लाभ मिलेगा।

प्रश्न-6. मातृत्व अवकाश के बाद जॉइन करने के तुरंत बाद CCL ले सकते है क्या ?
उत्तर- मातृत्व अवकाश की निरंतरता/जॉइन करने के तुरंत बाद संतान देखभाल अवकाश ले सकते है। PEEO/DDO एक बार मे न्यूनतम 5 दिन एवं अधिकतम 120 दिन तक का संतान देखभाल (CCL) अवकाश उचित कारण के आधार पर स्वीकृत कर सकते है।

प्रश्न-7. मातृत्व अवकाश की समाप्ति पर यदि राजपत्रित अवकाश हो तो वह मातृत्व अवकाश की अवधि में शामिल होगा या नहीं ?
उत्तर – रा.से.नि. भाग-1 के नियम 61 व 63 के तहत पूर्ववर्ती एवं पश्चावर्ती राजपत्रित अवकाश का लाभ कार्मिक को मिलता है अतः मातृत्व अवकाश के पूर्व या पश्चातवर्ती राजपत्रित अवकाश अवधि को मातृत्व अवकाश में नहीं गिना जाएगा।

प्रश्न-8. सर्विस बुक में मातृत्व अवकाश स्वीकृति का इंद्राज अवकाश पर प्रस्थान के समय होगा या पुनः कार्यग्रहण करने पर होगा ?
उत्तर – किसी भी अवकाश पर प्रस्थान से पूर्व अवकाश की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है अतः अवकाश स्वीकृति आदेश जारी होते ही तत्काल सेवा पुस्तिका में अवकाश का इंद्राज किया जाएगा।

प्रश्न-9. मातृत्व अवकाश वेतन लगातार प्रतिमाह मिलेगा या कार्यग्रहण करने पर एक साथ देय होगा ?
उत्तर – राजस्थान सेवा नियम भाग 1 के नियम 97(1) एवं 103 के अनुसार मातृत्व अवकाश के दौरान अवकाश पर प्रस्थान से ठीक पूर्व आहरित वेतन लगातार मिलेगा। उक्त अवकाश के दौरान बिना किसी वजह के वेतन रोकने पर डीडीओ पर कार्यवाही की जा सकती है।

प्रश्न-10. क्या एक महिला कर्मचारी प्रोबेशन काल में मातृत्व अवकाश का उपभोग कर सकती है एवं अगर मातृत्व अवकाश का उपभोग कर सकती है तो क्या मातृत्व अवकाश का उपभोग करने पर प्रोबेशन काल आगे बढ़ेगा ?
उत्तर – राजस्थान सेवा नियम 103 एवं 122A के अनुसार महिला कार्मिक प्रोबेशन में भी मातृत्व अवकाश का उपभोग कर सकती है। प्रोबेशन में मातृत्व अवकाश पर रहने से परिवीक्षाकाल आगे नही बढेगा।
प्रश्न-11. एक कार्मिक का मातृत्व अवकाश के दौरान स्थानांतरण दूसरे स्कूल में हो जाता है तो इस स्थिति में वह महिला कर्मचारी दूसरे स्कूल में जॉइन करने के पश्चात निरन्तर मातृत्व अवकाश पर चलेगी या उसका मातृत्व अवकाश खत्म हो जाएगा ?
उत्तर- स्थानांतरण दूसरे स्कूल में होने पर कार्यमुक्त होने से पहले विद्यालय में कार्यग्रहण करना होगा। कार्यग्रहण किए बिना कार्यमुक्ति संभव नही है अतः कार्यग्रहण करते ही मातृत्व अवकाश समाप्त माना जाएगा। कार्मिक चाहे तो कार्यग्रहण अवधि विस्तार हेतु आवेदन कर सकती है।

प्रश्न -12. एक महिला कार्मिक न्यायिक प्रक्रिया का पालन कर अनाथालय से बच्चा गोद लेती है तो उसे मातृत्व अवकाश मिलेगा या नही ?

उत्तर – उक्त मामलों में राजस्थान सेवा नियम 1951 खण्ड प्रथम के नियम 103 (ख) के अनुसार 180 दिन का बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत किया जाएगा बशर्ते गोद लिए बच्चे की आयु 1 वर्ष से कम हो और कुल जीवित बच्चो की संख्या 2 से कम हो।

प्रश्न-13. मातृत्व अवकाश को सेवा पुस्तिका में कहाँ पर एवं कैसे दर्ज करते हैं ?
उत्तर – सेवा पुस्तिका में दायीं तरफ के सत्यापन वाले पेज पर हेडिंग में “प्रथम/द्वितीय प्रसूति अवकाश” लिखकर अवकाश स्वीकृति आदेश क्रमांक सहित लिखा जाता है।

प्रश्न -14. कोई महिला कर्मचारी वेतनवृद्धि तिथि से पूर्व मातृत्व अवकाश पर हैं और वेतनवृद्धि तिथि 01 जुलाई के बाद ज्वाइन करती है तो इसका वेतनवृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?
उत्तर – कार्मिक को नियमित वेतनवृद्धि का लाभ 1 जुलाई से ही काल्पनिक रूप से दिया जाएगा लेकिन वेतनवृद्धि का नकद आर्थिक लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

प्रश्न-15. प्रोबेशन में मातृत्व अवकाश संस्थाप्रधान/डीडीओ स्वयं स्वीकृत कर सकता है या फिर नियुक्ति अधिकारी ही स्वीकृत करेंगे ?
उत्तर – परिवीक्षाकाल में भी महिला कार्मिक को 180 दिवस का मातृत्व अवकाश राजस्थान सेवा नियम 103 के तहत डीडीओ (कार्यालयाध्यक्ष) स्वयं स्वीकृत करने में पूर्ण सक्षम है।

नोट :- प्रश्नोत्तरी के निर्माण में राजस्थान सेवा नियमों, अवकाश नियमों एवं विभगीय परिपत्रों के अनुसार पूर्ण रूप से सही एवं तथ्यात्मक एवं संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया गया है। किसी भी त्रुटि के लिए प्रश्नोत्तरी निर्माणकर्ता या एडमिन पैनल जिम्मेदार नही होगा।

अधिक जानकारी के लिए रा.से.नि. भाग 1 के नियम 103 एवं 104 का अध्ययन करें।

लेख – श्री यशवन्त कुमार जाँगिड़ अध्यापक रा.प्रा.वि. जगदेवपुरा डांडा प.स. – किशनगंज जिला – बाराँ


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CREATED BY: PARMANAND MEGHWAL

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