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HOW TO ITR FILE ONLINE IN HINDI

How to File Income Tax Return Salary Person with New Income Tax Portal for AY 2021-22 & FY 2020-21

वित्तीय वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) से ITR FILE करने के लिए नए पोर्टल को शुरू किया गया हैं , जिसमे ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही तरीकों के द्वारा आईटीआर फ़ाइल किया जा सकता हैं। लेकिन ऑफलाइन फ़ाइल करने के लिए JSON UTILITY को download करना होगा , जिसमें आपको समस्या आ सकती है इसलिए आम तौर पर ऑनलाइन आईटीआर फ़ाइल करना ही आसान होता हैं।

ITR FILLING NEW PORTAL पर सभी तकनीकी समस्याओं को दूर कर दिया गया है, यह नया पोर्टल इंफोसिस (Infosys) कंपनी द्वारा बनाया गया हैं। इस पोर्टल पर आप पैन व आधार दोनों के द्वारा ही लॉगिन कर सकते हैं।

ITR FILLING NEW PORTAL

 

इनकम टैक्स रिटर्न क्या है?

आपकी आमदनी पर केंद्र सरकार कर वसूलती है, इसे आयकर या इनकम टैक्स कहते हैं। आयकर से होने वाली कमाई को सरकार अपनी गतिविधियों और जनता को सुविधा और सेवाएं देने के लिए इस्तेमाल करती है। साल में एक बार आपको एक आईटीआर फॉर्म में सरकार को आमदनी, खर्च, निवेश और टैक्स देनदारी के बारे में बताना होता है इसे आयकर रिटर्न (इनकम टैक्स रिटर्न) कहते हैं।

आईटीआर में आपको इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।

  • पैन नंबर
  • आधार
  • फॉर्म 16
  • फॉर्म 16 A
  • बचत/एफ़डी/आदि पर देय ब्याज
  • सेक्शन 80C के तहत किये गए निवेश
  • होम लोन-ब्याज के सर्टिफिकेट और खर्च के पेपर

ITR फाइल करने के विकल्प:

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के तीन तरीके है।

1. ऑफलाइन- जावा या एक्सेल फॉर्मेट में एप्लिकेबल आईटीआर फॉर्म डाउनलोड कर उसे ऑफलाइन भरें. एक्सएमएल जेनेरेट कर उसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करके अपलोड करें. इस मोड के जरिए सभी प्रकार के आईटीआर फॉर्म भरे जा सकते हैं.

2. ऑनलाइन- ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन कर ऑनलाइन रिटर्न तैयार कर सबमिट कर दें. हालांकि ऑनलाइन मोड में सिर्फ आईटीआर-1 और आईटीआर-4 ही फाइल किया जा सकता है.

3. टैक्स रिटर्न फाइलिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करें?

  • सबसे पहले https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर लॉग इन करें।
  • नीचे दिखाई गई विंडों में PAN NUMBER या ADHAR NUMBER डालकर Continue बटन पर क्लिक करें , तत्पश्चात नई विंडो खुलेगी जिसमें आपके पासवर्ड व केप्चा डालकर लॉगिन करें।
How To Fill Income Tax Return In Hindi
How To Fill Income Tax Return In Hindi
  • आईटीआर पोर्टल पर लॉगिन हो जाने के बाद निम्न प्रकार की विंडों खुलेगी।

इस पोर्टल पर ITR RETURN FILE करने के लिए दिखाये गए File Now पर क्लिक करके आईटीआर फ़ाइल करेंगे। ITR फ़ाइल करने से पूर्व आप अपनी Contact detail व Bank Detail Update कर लें।

How To Fill ITR In Hindi
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How To Fill Income Tax Return In Hindi

आईटीआर फ़ाइल करने के लिए Assesment Year चुने और Continue बटन पर क्लिक करें।

How To Fill Income Tax Return In Hindi
How To Fill Income Tax Return In Hindi

निम्न प्रकार की दिखाई गई विंडो में Start New Filling पर क्लिक करके आप आपका आईटीआर फ़ाइल करने के लिए आपकी Income Tax File पर पहुँच जाएंगे, लेकिन यदि आपने पूर्व में ITR अधूरा फॉर्म भरा है उसके लिए आपको Resume Filling पर क्लिक करना हैं।

How To Fill Income Tax Return In Hindi
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Validate Your Pre-Filled Return

Return Filling करने पर निम्न प्रकार की विंडो दिखाई देगी, जिसमे हमें सभी Modules को ओपन करके सभी Valid करना होगा।

validate your pre-filled returnvalidate your pre-filled return

  • Profile
  • Contact
  • Nature of Employment
  • Are you opting for new tax regime u/s 115BAC ?
  • Bank Detail

Personal Information में उपरोक्त सभी Details को अपडेट करें व Confirm बटन पर क्लिक करें।

Gross Total Income:

Salary Exemption: इसके अंतर्गत सैलरी से मिलने वाली छूट या लेने वाली छूट का ब्यौरा दिया जाता हैं।

जैसे :- मकान किराया (House Rent Allowance), ट्रांसपोर्ट छूट, Children Education Allowance, Leave Travel Allowance आदि।

Continue पर क्लिक करें।


Verify your income source details:

  • Income from Salary – इस सेक्शन के अंदर वेतन से प्राप्त समस्त प्रकार की आय लिखी जाती है, जो की फॉर्म 16 में भी दी हुई होती हैं। यदि फॉर्म 16 व यहाँ प्रदर्शित Gross Salary में अंतर हो तो Edit Option पर क्लिक करके Gross Salary को सही कर लें।

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  • Income from House Property – मकान से प्राप्त आय का ब्यौरा इस सेक्शन के अंदर दिया जाता हैं, यदि मकान से कोई आय हुई हैं तो यहाँ दर्ज करें। यह आय फॉर्म 16 में लिखी हुई नहीं होती हैं।

How To Fill Income Tax Return In Hindi
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  • Exempt Income- आय में विशेष छूट को इस सेक्शन के अंदर दर्ज करें। जैसे- कृषि आय, पेंशन पर देय राशि-gratuaty, Govt Award, Medical Difence. Scholarship आदि।
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Continue पर क्लिक करें।


Deduction:

इस सेक्शन के अंदर निम्न प्रकार के Deductions दर्ज किए जाते है , जिसकी आय में छूट देय हैं।

  • Are you eligible to claim any deduction for donation paid?
  • Are you eligible to claim any deduction for donation paid for Scientific Research or Rural Development?
  • 80GG-Are you eligible to claim deduction under section 80GG? -अगर आपको मकान किराया भत्ता नहीं मिलता है तो आप दावा कर सकते हैं
    मकान मालिक को भुगतान किए गए किराए का लाभ। हालांकि, दोनों के लिए छूट
    मकान किराया भत्ता और धारा के तहत भुगतान किए गए किराए के लिए कटौती
    80GG का दावा नहीं किया जा सकता है।
  • Section 80C – विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार आपने कर्मचारी के हिस्से की भविष्य निधि का भुगतान कर दिया है और/या जीवन बीमा प्रीमियम और/या सार्वजनिक भविष्य निधि और/या 5 साल की टैक्स सेवर सावधि जमा, आदि।
  • Section 80CCD(2) – विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार नियोक्ता द्वारा केन्द्र सरकार की पेंशन योजना में अंशदान किया गया है।
  • Section 80D – क्या आप चिकित्सा बीमा प्रीमियम और/या के लिए किए गए भुगतानों के संबंध में कटौती का दावा करने के पात्र हैं?
    विशिष्ट व्यक्तियों के लिए निवारक स्वास्थ्य जांच और/या चिकित्सा व्यय?
  • Section 80E – क्या आप अधिक के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के लिए किए गए भुगतान के संबंध में कटौती का दावा करने के पात्र हैं , स्वयं और रिश्तेदार के लिए शिक्षा?
  • Are you eligible to claim any other deduction?
  1. 80CCC – Payment in respect Pension Fund

Continue पर क्लिक करें।


Verify your deductions:

सभी उपरोक्त कटौतियों को यहाँ से एक बार चेक करें यदि कोई एंट्री गलत है तो Edit या Delete करें। यदि सभी Deductions सही हैं तो Confirm करके आगे वाले सेक्शन पर जाएँ।

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Verify Your Taxes Paid Details:

आयकर विभाग द्वारा आपके पैन नंबर पर काटा गया टैक्स यहाँ दिखाई देगा। अर्थात जितना आपका टैक्स काटा गया है वह यहाँ दिखाई देगा यदि आपका काटा गया टैक्स व यहाँ दिखाई दे रही राशि में अंतर है तो आपका कटा हुआ टैक्स आयकर विभाग में जमा नहीं हुआ , इस हेतु आप अपने डीडीओ से संपर्क करें।

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Continue पर क्लिक करें।


Verify your tax liability details

इस सेक्शन के अंदर आपकी आय व कटौतियों के आधार पर गणना कर आयकर (Incometax) की राशि दिखाई देगी, यदि आपका टैक्स आपकी गणना से कम या अधिक दिखाई देता है तो एक बार पुनः आपकी आय व कटौतियों के चेक केआर लें उसके बाद ही Confirm करें।

टैक्स कम काटे जाने या जमा होने की स्थिति में आपके पास विंडो पर Pay Link दिखाई देगा , जिसके द्वारा आप बकाया टैक्स जमा करवा दें।

Continue पर क्लिक करें।


Return Summary:

सभी सेक्शन वेरिफ़ाई होने के बाद सभी सेक्शन के आगे Confirmed लिखा हुआ आ जाएगा। सभी डाटा सही होने की स्थिति में Proceed बटन पर क्लिक करें।

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Calculation of Your Taxable Income:

इस सेक्शन पर आपको समस्त आय व कटौतियों का विवरण , जमा टैक्स व बकाया टैक्स या रिफ़ंड राशि का संक्षिप्त विवरण प्रदर्शित होगा।

इस सेक्शन को पुनः ध्यानपूर्वक देख लें।

Calculation of Your Taxable Income
Calculation of Your Taxable Income

Preview Return पर क्लिक करें।


Preview and Submit your return:

इस सेक्शन में आपको आपका Incometax Return Verify करना हैं, जो की आधार द्वारा OTP के द्वारा होगा।

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Proceed to Preview पर क्लिक करें।


Preview And Submit Your Return:

यहाँ पर आपका फॉर्म की सभी प्रविष्टियाँ दिखाई देगी, जिन्हें आप चेक कर लें व सम्पूर्ण संतुष्टि के बाद ही Final Submit करें।

Proceed To Validation पर क्लिक करें।

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Proceed to Verification पर क्लिक करें।


Complete your Verification:

इस सेक्शन के द्वारा आपको आपका Incometax Return File (ITR) E-VERIFY करना हैं।

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E-Verify: 

Incometax Return File (ITR) E-VERIFY करने के लिए निम्न मे से किसी एक ऑप्शन द्वारा वेरिफ़ाई कर सकते हैं।

  • I would like to verify using OTP on mobile number registered with Aadhaar
  • I would like to verify using Digital Signature Certificate (DSC)
  • Through Net Banking
  • Through Bank Account
  • Through Demat Account

समान्यतः आधार पर ओटीपी प्राप्त करके वेरिफ़ाई कर सकते हैं।

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Continue पर क्लिक करें।


Generate Adhar Authentication:

Generate otp पर क्लिक कर ओटीपी प्राप्त कर खाली बॉक्स में ओटीपी दर्ज कर Validate पर क्लिक करें।

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SUBMIT:

सबमिट बटन पर क्लिक करें।

अब आपका ITR – INCOMETAX RETURN FILE हो गया है।



View & Download Filed Returns

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ITR FILLING 2020-21 LAST DATE : 30-09-2021
ITR Filing Last Date: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गई है। केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा प्रचलित कोविड महामारी की स्थिति के कारण बढ़ा दी गई थी।

ITR FILLING ONLINE VIDEO

 

 

Refund Tracking

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आयकर रिटर्न भरने के फायदे:

  • लोन आसानी से मंजूर हो जाता है।
  • वीजा प्रोसेसिंग आसान हो जाती है।
  • घाटे को कैरी फारवर्ड करना आसान करता है।

इनकम टैक्स कितना लगता है?

नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 6 लाख रुपये की सालाना इनकम पर इस तरह से टैक्स लगेगा- 1 लाख रुपये पर 10 फीसदी की दर से टैक्स यानी 10 हजार, फिर 2.5 लाख रुपये पर 5 फीसदी के हिसाब से टैक्स यानी 12,500 रुपये और फिर अगले ढाई लाख पर शून्य टैक्स. इस पर करीब 4 फीसदी का सेस लगेगा।



आईटीआर प्रश्नावली

आयकर रिटर्न भरने के ये हैं पांच फायदे – नहीं आते हैं टैक्स के दायरे में तो भी भरें ITR, मिलेंगे ये 5 फायदे

  • बैंक से आसानी से लोन
  • विदेश जाने के लिए वीजा लेने में मददगार
  • कारोबारी मौके दिलाने में मददगार
  • अधिक टैक्‍स कटने पर रिफंड
  • समय पर रिटर्न फाइल किया तो जुर्माने से बचेंगे

लास्ट डेट से पहले भरें Income Tax Return, होंगे ये 7 फायदे-

  • इनकम टैक्स रिटर्न समय से या आखिरी तारीख से पहले फाइल करने का सबसे बड़ा फायदा Last Hour Rush से बचाव होता है।
  • किसी तरह की पैनल्टी लगने का डर नहीं रहता जो आपको तनाव से भी बचाती है।
  • समय से पहले टैक्स रिटर्न फाइल करने का एक बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं।
  • ब्याज और पेनल्टी बच जाती है।
  • समय से पहले ITR File करने का एक फायदा लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का भी मिलता है।
  • समय से और तेजी से रिफंड मिलता है ।
  • लोन इत्यादि की प्रोसेस को तेज करने में मदद मिलती है।

इनकम टैक्स ITR 1 से संबंधित प्रश्न -PDF


ITR Full Form in Hindi – INCOMETAX RETURN

साल में एक बार आपको एक आईटीआर फॉर्म में सरकार को आमदनी, खर्च, निवेश और टैक्स देनदारी के बारे में बताना होता है, इसे आयकर रिटर्न (इनकम टैक्स रिटर्न) कहते हैं।



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