Pension Case ॥ पेंशन प्रकरण ॥ राजस्थान कर्मचारी पेंशन प्रकरण
पेंशन प्रकरण तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु निम्नांकित है।
1 .जन्मतिथि आधार सहित प्रमाणित होनी चाहिए।
2.पेमेनेजर, सेवा पुस्तिका आधार ,बैंक पास बुक आदि के अनुसार कार्मिक का नाम व नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए (परिशिष्ट 8 व 11 में वर्णित)
3. सेवानिवृत्ति आदेशों का इंद्राज सेवा पुस्तिका में किया जाना चाहिए।
4.प्रत्येक सेवा अवधि अप टू डेट के स्थान पर दिनांक से दिनांक तक की प्रमाणित करें एवं प्रत्येक अवधि पर क्रमांक जैसे 1,2,3….. अंकित किया जाना चाहिए।
5.सेवा सत्यापन पर कटिंग या ओवर राइटिंग हो तो उन्हें अति आवश्यक रूप से आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
6.सेवानिवृत्ति आदेश दो प्रतियों में संलग्न किए जाने चाहिए यदि सेवा के दौरान असाधारण अवकाश से संबंधित कोई प्रकरण है तो सेवा पुस्तिका के संबंधित पृष्ठ पर अंकित करना चाहिए. संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र दो प्रतियों में संलग्न किया जाना चाहिए।
7. पेंशन कुलक की 3 प्रतियां भरकर संलग्न करनी चाहिए कुलक के साथ 9 संयुक्त फोटोग्राफ्स जोकि डीडीओ द्वारा प्रमाणित होने चाहिए
8. सेवानिवृत्ति आदेश, कार्यमुक्ति आदेश ,प्रोविजनल अंतिम वेतन भुगतान पत्र एलपीसी संलग्न होनी चाहिए
अंतिम भुगतान पत्र एलपीसी की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए।
paymanager से lpc निकाले।
9. अवकाश लेखा की प्रति कार्यालय में सुरक्षित रूप से रख लेनी चाहिए।
10 यदि कोई pay fixation किसी कारण राज्य सरकार के आदेशों के अनुपालन में रह गया हो तो pay fixation संबंधित लेखा अधिकारी से करवाया जाना चाहिए।
11 . पेंशन कुलक में सही तरीके से एम्पलाई आईडी, ऑफिस आईडी या डीडीओ कोड का वर्णन करना चाहिए।
12.पेंशन प्रकरण तैयार करना कार्यालय अध्यक्ष का दायित्व है अतः सेवानिवृत्ति तिथि के 2 वर्ष पूर्व सेवा अभिलेख का अवलोकन करना चाहिए एवं कार्मिक से परिवार सूची आदि में जो भी कमी हो समय रहते पूर्ण कर पेंशन प्रकरण सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी को भेज देना चाहिए।
सेवानिवृत्ति से 8 माह पूर्व पेंशन प्रकरण तैयार कर लेना चाहिए।
वित्त विभाग के (1.3.17 के निर्देश देखें )
12. पेंशन कुलक सेवानिवृत्ति तिथि से 3 माह पूर्व संबंधित नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करें प्रेषित पत्र की पावती अभिलेख में सुरक्षित रखी जाए।
12 .यदि कर्मचारी कभी निलंबित रहा है तो निलंबन एवं बहाली के आदेशों की स्पष्ट प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में होनी चाहिए।
साथ ही निलंबन के कारण कोई दंड दिया हो तो उसकी प्रविष्टि तथा उस आधार पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी अंकित किया जाना चाहिए।
13.कर्मचारी के आम हड़ताल पर रहने पर हड़ताल अवकाश का समायोजन कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में अंकित किया गया है अथवा नहीं यह जांच कर ली जानी चाहिए यदि कर्मचारी किसी हड़ताल में शामिल नहीं हुआ है तो रिकॉर्ड देखकर हड़ताल में शामिल न होने का प्रमाण पत्र अंकित किया जाना चाहिए।
14. यदि कर्मचारी को कोई विशेष वेतन, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य भत्ता मिल रहा है तो उसकी प्रविष्टि स्वीकृति आदेशों की संख्या एवं दिनांक सहित सेवा पुस्तिका में अंकित कर प्रमाणित किया जाना चाहिए।
15 . कर्मचारी को दिए जाने वाले विशेष वेतन का ब्यौरा भी गत भुगतान प्रमाण पत्र में अंकित किया जाए।
विशेष वेतन पेंशन हेतु गणना योग्य होता है।
16. कर्मचारी द्वारा पूरी सेवाकाल में लिए गए अवैतनिक अवकाश का ब्यौरा अलग कागज पर तैयार कर लें तथा कुल सेवा अवधि में से इसे घटा लेना चाहिए।
17.यदि प्रकरण मृत्यु दावा,पारिवारिक पेंशन का है तो मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में की जानी चाहिए।
18. यदि कर्मचारी कभी दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रहा है तो पेंशन अंशदान जमा का विवरण सेवा पुस्तिका में है या नहीं जांच कर लेनी चाहिए।
19.स्थायीकरण का इंद्राज सेवा पुस्तिका में है या नहीं जांच कर लेनी चाहिए।
20. यदि कोई भवन एवं वाहन ऋण आदि सेवा के दौरान लिया गया है तो अदेय प्रमाण पत्र लिया जाना चाहिए तथा उपरोक्त में से कोई ऋण सेवा के दौरान नहीं लिया है तो ऋण ने लेने का प्रमाण पत्र लिया जाना चाहिए।
21. मृतक कर्मचारी के बालिग बच्चों की अलग-अलग वर्णनात्मक नामावली संलग्न की जानी चाहिए।
22. स्मरण रहे वित्त विभाग के आदेश अनुसार पेंशन उपादान के विलंबित भुगतान पर 18% दंडनीय ब्याज देय होगा तथा इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी कर्मचारी से यह वसूली वांछनीय है।
23.7th pay के अनुसार मिनिमम 8850₹ पेन्शन देय होगी।
24.ppo no जारी होने के बाद लीव एनकेशमेन्ट के लिए बजट हैड 2071-01-115-01-01-84
में पेन्शन कार्यालय से डिमान्ड करनी चाहिए
ifms पर बजट देखते रहे।
25.बजट जारी नहीं होने पर ppo न मे नाम, dob, dor, doj, spelling आदि का मिलान कर लेना चाहिए और पुनः क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे।
26.बजट डिमांड हेतु ppo न, emp id, office id, emp का नाम सही दर्ज़ कर सम्बन्धित पेन्शन कार्यालय को भेजे।
27.पेन्शन प्रकरण की जानकारी विभाग द्वारा mob से sms द्वारा भी दी जाती है।
ifpms पर view authority में ppo न, lr न, emp id आदि से status चेक कर सकते हैं।
पेंशन प्रकरण तैयार करते समय उपयोगी दस्तावेज निम्नांकित है।
- यह वह दस्तावेज है जिन्हें प्रस्तुत करने का दायित्व कर्मचारी का होगा।
1.निर्धारित प्रारूप में पेंशन का औपचारिक आवेदन पत्र सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष पूर्व प्रस्तुत करें।
2.घोषणा प्रस्तुत की जाए कि आंतरिक पेंशन, ग्रेजुएटी प्राप्त नहीं हुई है।
3.सामूहिक फोटोग्राफ के साथ तीन-तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना।
4.कर्मचारी के नमूना हस्ताक्षर की दो स्लिप जो राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित हो। सेवानिवृत्ति के पश्चात स्थाई पता वर्णित हो।
5.घोषणा पत्र प्रस्तुत करना कि यदि कोई देयता शेष रह जाए तो उसकी वसूली पेंशन, ग्रेजुएटी से कर ली जाए।
6.परिवार के सदस्यों की सूची दो प्रतियों में प्रस्तुत की जाए।
- दस्तावेज जिन्हें पेंशन कुलक के साथ भेजने का दायित्व कार्यालय अध्यक्ष का होगा।
1.पेंशन कुलक की 3 प्रतियों में
2.सेवा पुस्तिका समस्त प्रमाणित प्रविष्टियों सहित
3.अंतिम भुगतान पत्र एलपीसी
4.विभागीय आदेश प्रमाण पत्र
5.मृत्यु, सेवानिवृत्ति आनुतोषिक मनोनयन
6.भवन निर्माण एवं वाहन अग्रिम का प्रमाण पत्र
7.विभागीय जांच बकाया न होने का प्रमाण पत्र
8.उपादान डीसीआरजी हेतु जीए 126 ..129 मनोनयन पत्र
9.पारिवारिक पेंशन फैमिली पेंशन हेतु ga 130 मनोनयन पत्र
10.पेंशन हेतु आवेदन पत्र पर कर्मचारी के हस्ताक्षर, पार्ट थर्ड पर कार्यालय अध्यक्ष के दिनांक सहित प्रमाणी करण
11.सेवा पुस्तिका में सेवा सत्यापन
12.विशेष वेतन का इंद्राज सेवा पुस्तिका में करना चाहिए विगत 10 माह का विशेष वेतन किस दिनांक से किस दर से किया गया एवं औसत क्या बनता है अंकित करना चाहिए दिनांक प्रमाणित की जानी चाहिए।
13. निलंबन अवधि के निर्णय आदेश की प्रति व सुनिश्चित करें कि इसका पेंशन लाभ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है।
14.अंतिम वेतन का सेवा पुस्तिका में स्पष्ट अंकन होना चाहिए।
15.वर्णनात्मक नामावली के तथ्य एवं फोटो प्रमाणित करवाएं।