SIPF GPF LOAN NEW PROCESS
GPF LOAN ॥ GPF CLAIM ॥ GPF WITHDRAWAL॥ SI LOAN ॥ SI CLAIM
राज्य सरकार की बजट घोषणा 249 की अनुपालना में एवं राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि निगम 2021 के प्रभावी हो जाने पर सामान्य प्रावधायी निधि के आहरण स्वीकृति की स्वचालित प्रक्रिया विभागीय जिला कार्यालयों में दिनांक 13.10.2021 से प्रारम्भ की जा चुकी है । स्वचालित प्रक्रिया के तहत अंशदाताओं द्वारा प्रावधायी निधि के आहरण हेतु आवेदन किए जाने पर रियल टाइम बेसिक पर ऑटो पेमेंट ऑर्डर जारी होकर पेमेनजर के माध्यम से आवेदकों के बैंक खाते में स्वीकृत आहरण राशि जमा का प्रावधान हैं।
उक्त स्वचालित भुगतान प्रक्रिया के तहत अभिदाता वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ पर अपने जीपीएफ़ खाते से जमा राशि का सेवाकाल के आधार पर निम्नानुसार आहरण करने का पात्र होगा-
क्र.स. | सेवाकाल | आहरण प्रतिशत |
1 | 5 से 15 वर्ष तक की सेवा पर की सेवा पर | 10 प्रतिशत |
2 | 15 वर्ष से अधिक परंतु 25 वर्ष से कम की सेवा पर | 30 प्रतिशत |
3 | 25 वर्ष से अधिक परंतु 30 वर्ष से कम की सेवा पर | 40 प्रतिशत |
4 | 30 वर्ष से अधिक की सेवा पर (अधिकतम) | 50 प्रतिशत |
SIPF GPF LOAN NEW PROCESS
(जीपीएफ़ आहरण की प्रक्रिया)
1. GENERAL INFORMATION: –
An online work flow based application for employees of Government of Rajasthan covering:
✓ State Insurance
✓ Provident Fund
✓ Auto Payment System
✓ Management Information System
Employee can apply for the below Applications:-
✓ GPF Withdrawal –Auto Payment System
✓ GPF Claim
✓ SI Loan
✓ SI Claim
Application URL- https://sso.rajasthan.gov.in/signin
Once login in SSO please click on the SIPF (NEW) Application Icon to login into SIPF application
Click on
1. Employee Dashboard :-
Employee Dashboard has all the information related to
• Profile Details
• Service Details
• Salary Details
• Transaction details
• Notification
• GPF/NPS details
• SI details
• eBag Details
• Family/Nominee Details
➢ In top Header Help Desk button is available for any query or user help documents
➢ Employee’s can verify their data in 1st box.
➢ Employee’s can check their summary data of related scheme in 2nd box.
➢ By the 2nd Box user can go to their respective scheme dashboard like GPF/NPS/SI
➢ GPF Dashboard employee will get their related ledger Data report and all the application related buttons
➢ Employee will get 6 button –
Claim- To apply GPF claim click on this button
Withdrawal- To apply for the GPF Withdrawal click on this button
Payment – To make online payment related to scheme
❖ Withdrawal(GPF)-
In GPF Withdrawal Screen you will get
✓ Accumulated Amount – Balance till the current year opening (Auto fill based on the Ledger)
✓ Eligible Amount – Eligible amount is max limit of amount in the current year to be withdrawal. Eligible amount will very employee to employee as per the new rules of GPF withdrawal.
क्र.स. | सेवाकाल | आहरण प्रतिशत |
1 | 5 से 15 वर्ष तक की सेवा पर की सेवा पर | 10 प्रतिशत |
2 | 15 वर्ष से अधिक परंतु 25 वर्ष से कम की सेवा पर | 30 प्रतिशत |
3 | 25 वर्ष से अधिक परंतु 30 वर्ष से कम की सेवा पर | 40 प्रतिशत |
4 | 30 वर्ष से अधिक की सेवा पर (अधिकतम) | 50 प्रतिशत |
➢ Employee can take less the or equal to max amount in Withdrawal amount
Employee Data will be validated as per shown in image.
Once your data validated you will get tow button:-
✓ Submit with Aadhar – OTP will be send on employee Aadhar linked Mobile
✓ Submit with Janaadhar- OTP will be send on employee Janaadhar linked Mobile (Make Sure Janaadhar updated in your SSO profile)
GOVT ORDER – SIPF GPF LOAN NEW PROCESS |
USER MANUAL – SIPF GPF LOAN NEW PROCESS |
GPF Final Claim online
GPF का सेवानिवृति पर फाइनल क्लेम कैसे ऑन लाइन करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाए :-
- 1) GPF का फाइनल क्लेम SSO-ID से सबमिट करने के लिए सर्व प्रथम GPF की मूल पास बुक को अपडेट कर लेवें एवं उसकी एक पीडीएफ बना कर सेव रखें जो 3 MB से कम Size की हो। पासबुक में शुरू से अंत तक प्रति पेज पर हर महीने में Bill No, Bill date, (TV नम्बर अथवा भुगतान तिथि)अवश्य अंकित हो तथा हर पेज की वर्ष वार कटौतियों की राशि का योग लगावें एवं प्रति पेज वित्तीय वर्ष वार DDO के हस्ताक्षर मय सील प्रमाणित करावें।
- 2) इसके साथ ही 50 रु के स्टाम्प पर Indemnity Bond को तैयार कर उसे DDO से प्रमाणित करवा कर पीडीएफ बनाकर किसी Folder में Save रखें। इसके साथ ही कार्मिक के सेवानिवृति आदेश की भी पीडीएफ बना लेवें।
- 3) अब कार्मिक की SSO Id से लॉगिन कर STATE INSURANCE AND PROVIDENT FUND(NEW) ICON पर Click करें। Claim आवेदन से पूर्व कार्मिक Update E-Bag Option को Check कर लें कि वहाँ आपके Claim से सम्बंधित Documents Upload है या नहीं अन्यथा Active Window पर Claim आवेदन Validate करते समय Upload Documents in E-BAG सम्बंधित Error Show होगा। अतः इस Option से आवश्यकता अनुसार GPF PASSBOOK, INDEMNITY BOND व Retirement Order आदि Upload कर E-BAG Update कर दें।
- 4) डैशबोर्ड पर राइट साइड में Click For GPF Transaction पर Click कर GPF Claim को Select कर उस पर Click करें।
- 5) Type of Claim में निम्न Options Show होंगे
> Complsury retirement
> Superannuation
> Terminated
> Voluntary retirement
इसमे से अधिवार्षिकी आयु पूर्णता पर सेवानिवृत्ति के लिए Superannution को Select करें। - 6) Window पर Open फॉर्म में निम्न सूचनाएं भरें।
> Date of Retirement
> Application Date
> Claim amount (यह Auto Filled मिलेगा।)
> Total amount - 7) नीचे एक चेक बॉक्स 🔲 दिया गया है Transfer in Retired account उसमें ✅ Mark करें एवं यदि Claim की पूरी राशि आहरित करना चाहते हैं तो सम्पूर्ण Claim Amount को Bank के कॉलम में राशि फीड कर देवें एवं in Reterement Account में शून्य भर दें।
- 8) यदि सेवानिवृति के बाद GPF Account Re Open कर उसमें पूरी राशि अथवा आंशिक राशि पुनः जमा करवाना चाहते है तो राशि को Bank एवं in Retirment Account इन दोनों Columns में सम्पूर्ण Claim Amount को स्प्लिट कर दोनों में राशि अपनी इच्छा अनुसार भर देवें परन्तु यह ध्यान रखे दोनो कॉलम में लिखी राशि का योग क्लेम की राशि से अधिक नहीं हो। अब Next Tab पर क्लिक कर आगे बढ़ें।
- 9) Next Tab में आपकी बैंक Details पे मैनेजर से Auto Fetch हो कर Show होगी उसे अच्छी तरह से चेक करें एवं बैंक Details सही हो तो 🔲 में Tick Mark ✅ कर Next पर Click कर आगे बढ़ें।
नोट:- यदि बैंक Details में कोई सुधार अपेक्षित हो तो पहले उसे पे मैनेजर पर Update करें।
- 10) Documents टैब में आप द्वारा E-bag में Save किये गए documents शो होंगे उसे एक बार पुनःOpen कर चेक कर लें एवं प्रत्येक Documents को Validate कर Save करें।
- 11) अब क्लेम सबमिट करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए है Submit With Aadhar/Submit With Janaadhar इन दोनों में से किसी एक को Select कर मोबाइल पर प्राप्त OTP से Verifed कर क्लेम फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें।
- 12) Transaction टैब से सबमिट किये गए क्लेम फॉर्म की हार्ड कॉपी प्रिंट कर लें।
- 13) निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा यह पूरा प्रोसेस पेपर लेस है फिर भी यदि आपके SIPF कार्यालय द्वारा हार्ड कॉपी मांगी जाती है तो निम्न दस्तावेज सलंग्न कर प्रकरण SIPF कार्यालय को भेज दें।
- 1. ऑन लाइन सबमिट फॉर्म की हार्ड कॉपी
- 2. Gpf की मूल पास बुक एवं मूल प्रमाणित Idemnity bond
- 3 . एक Cancelled Cheque या बैंक पास बुक की कॉपी का प्रथम पेज
- 4. तीन साल के Ga 55
- 5. सेवा विवरण
- 14) आप Track my application tab से अपने क्लेम का स्टेटस भी चेक कर सकते है। वैसे क्लेम का भुगतान कार्मिक की सेवानिवृत्ति के बाद किया जाता है।