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सेवाकाल के दौरान अर्जित शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं को सेवा पुस्तिका एवं वरिष्ठता सूची में कैसे जुड़वाएं ?


(शिक्षा विभागीय नियमावली दिनांक 31.12.1995 तक जारी निर्देशों ,परिपत्रों एवं नियमों पर आधारित ) प्रकाशन वर्ष 1997 प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर- परिशिष्ट 5 . 2 .2 के अनुसार योग्यता अभिवृद्धि

शिक्षा विभाग, राजस्थान अपने कर्मचारियों को अपनी योग्यता राज्य सेवा में रहते हुए वृद्धि करने के अवसर प्रदान करता है।

इस हेतु शिक्षा विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों हेतु विभाग में एकरूपता लाने हेतु नियम व प्रणाली निर्धारित है।

विभागीय नियमों व प्रणाली की पालना करता हुआ कोई कर्मचारी सेवा में रहते हुए अपनी योग्यता अभिवृद्धि करता है तो उसके सेवा अभिलेख एवं वरिष्ठता सूची में अंकित करने हेतु विभाग द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

इस हेतु संस्था प्रधान द्वारा संक्षिप्त में निम्न दिशा निर्देशानुसार कारवाही की जानी चाहिए।👇

1 .सर्वप्रथम सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा ज्यों ही योग्यता अर्जित की जाए उस परीक्षा की अंक तालिका की सत्य प्रतिलिपि सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर देनी चाहिए।

2. कर्मचारी अपनी योग्यता अभिवृद्धि को सेवाअभिलेख में इंद्राज कराने हेतु निर्धारित प्रपत्र ‘क ‘में भरकर सूचना देगा।

3. प्रपत्र ‘क’ व मूल अंक तालिका /प्रमाण पत्र को देखकर सक्षम अधिकारी प्रपत्र ‘ख’अपने कार्यालय के सेवा पुस्तिका एवं वरिष्ठता सूची में प्रविष्टि हेतु आदेश निकालेगा।

इनकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में लगाकर उसकी सेवा पुस्तिका के निर्धारित पृष्ठ में योग्यता का इंद्राज करेगा।

4 .अभिवृद्धित योग्यता का प्रमाण पत्र/ अंकतालिका की सत्य प्रतिलिपि को अग्रेषित करने वाला अधिकारी मूल प्रति से जांच करेगा।

5 .वरिष्ठता सूची में अभिवृद्धि योग्यता दर्ज कराने हेतु निर्धारित प्रपत्र क व ख है जो कि सक्षम अधिकारी को भेजे जाते हैं।

6 .प्रपत्र क व ख की पूर्ति की जाकर उसमें दिए गए विवरणों की वरिष्ठता सूची एवं मूल अभिलेख से जांच कर ही सक्षम अधिकारी को भेजना चाहिए।

7 .निदेशालय में ऐसे योग्यता अभिवृद्धि के प्रार्थना पत्र संयुक्त निदेशक कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा न भेजे जाएं जिनकी वरिष्ठता निदेशालय द्वारा निर्धारित कर प्रसारित नहीं की गई हो।

8 .वरिष्ठता सूची में अभिवृद्धि योग्यता का अंकन उसी कार्यालय स्तर पर किया जाता है जहां से वह प्रसारित होती हैं।

9 .वरिष्ठता सूची में अभिवृद्धि योग्यता दर्ज कराने हेतु प्रकरण प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य आदि उचित माध्यम से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय ) कार्यालय को प्रेषित करना चाहिए।

10 . पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (PEEO ) द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक (मुख्यालय ) को सीधे ही भेजे जाएंगे ताकि ग्रेड 3 अध्यापक (प्रा शि) पद की योग्यता अभिवृद्धि व वरिष्ठता सूची का निर्धारण किया जा सके।

11.संयुक्त निदेशक कार्यालय उनके द्वारा प्रेषित वरिष्ठता सूची के आवश्यक संशोधन करके और उनकी एक प्रति निदेशालय को प्रेषित करता है जहां राज्य स्तर की वरिष्ठता सूची में प्रविष्टि की जाती है।

12. संस्था प्रधान को चाहिए की वरिष्ठता सूची में योग्यता दर्ज/ योग्यता अभिवृद्धि कराने का प्रकरण (Sec set up) सीबीईओ के माध्यम से ही प्रोपर चेनल भेजें। सीधे निदेशालय प्रकरण नहीं भेजा जाना चाहिए।

13. संस्था प्रधान माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय 2nd ग्रेड टीचर्स के प्रकरण वाया सीबीईओ संयुक्त निदेशक कार्यालय को भेजेंगे जिससे द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के योग्यता अभिवृद्धि व वरीयता में नाम दर्ज हो सके।

संपूर्ण प्रकरण निर्धारित प्रपत्र क व ख तथा दस्तावेजों के साथ भेजे जाएंगे जिसके आधार पर आदेश होंगे।

13. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक तृतीय वेतन श्रंखला के अध्यापकों की सूची के नियम अनुसार योग्यता अभिवृद्धि के आदेश जारी करेगा व वरीयता में दर्ज़ कर सम्बन्धित संयुक्त निदेशक कार्यालय को प्रेषित करेगा।

14. राजपत्रित अधिकारियों के प्रकरण मय आवश्यक दस्तावेजों के निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को भेजे जाएंगे।
निदेशक महोदय के आदेश से राजपत्रित अधिकारियों के योग्यता अभिवृद्धि आदेश व वरीयता सूची में नाम दर्ज हेतु आदेशित किया जाता है।

संस्था प्रधान माध्यमिक विद्यालय / उच्च माध्यमिक विद्यालय, सीबीईओ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की अभिवृद्धि योग्यता अंकन हेतु उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही कार्यवाही करेंगे।

योग्यता अभिवृद्धि दर्ज कराना क्यों आवश्यक है ?

सेवा के दौरान और अर्जित योग्यताओं का सेवा पुस्तिका में अंकन होना चाहिए साथ ही किसी भी संवर्ग के शिक्षक, कर्मचारी /अधिकारी हेतु जारी वरीयता सूची में कार्मिक का नाम सेवा अभिलेख में दर्ज़ योग्यता के अनुसार होना चाहिए।

निर्धारित योग्यता पश्चात ही सम्बन्धित वरीयता सूची में यह नाम जुड़ते हैं। इन्हीं योग्यताओं और वरीयता के आधार पर कार्मिक का रिक्तियों के अनुसार अगले पद पर प्रमोशन किया जाता है।

अतः किसी भी तरह की शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक योग्यता जो मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से की जाती है उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र या अंक तालिका आदि दस्तावेजों के आधार पर योग्यताओं का अंकन कार्मिक के सेवा अभिलेख में किया जाता है। समय रहते सेवा अभिलेख में निर्धारित विभागीय नियम अनुसार योग्यता अभिवृद्धि अंकन करा लेना चाहिए।



लेख

 

श्री लीलाराम जी प्रधानाचार्य

रा उ मा वि मुबारिकपुर (रामगढ) अलवर

निवासी- दोहडा (किशन गढ बास) अलवर

leela ram



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