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Income Tax Slab Old & New Slab 

Budget 2023 Income Tax Slabs:-

1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री ने देश का बजट पेश किया। सुनने में आया है कि इस बार इनकम टैक्स के मोर्चों पर टैक्सपेयर्स को कई तरह की राहत देने पर विचार चल रहा है. लेकिन, उससे पहले यह भरना जरूरी है कि आपके लिए क्या बेहतर है जैसे टैक्स की नई या पुरानी व्यवस्था।

Income Tax Slab Old & New Slab

Budget 2023 Income Tax Slabs:-

1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री ने देश का बजट पेश किया। सुनने में आया है कि इस बार इनकम टैक्स मोर्चों पर टैक्सपर्स को कई तरह की राहत देने पर विचार चल रहा है। हालांकि, ये तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन, अगर मौजूदा स्थिति में देखें तो टैक्स टैक्स सिस्टम में भी काफी विचार किया जा सकता है। वहीं, वर्ष 2020 में वित्त मंत्री निर्मल जिम्मेदारी (निर्मल जिम्मेदारी) ने टैक्सपेयर्स के लिए न्यू टैक्स रिजीम का विकल्प दिया था। नए टेक्स सिस्टम (नई कर प्रणाली) में टैक्सपेयर (करदाताओं) को कुछ अतिरिक्त छूट दी गई है। 1 अप्रैल 2020 से नया टैक्स सिस्टम लागू है। लेकिन, न्यू टेक्स रिजीम को लेकर टैक्सपेयर्स के दिमाग में काफी सवाल हैं। साथ ही सरकार भी इसमें कई बदलाव करने की तैयारी कर रही है।

Taxpayers जरूर समझें ये बातें-

नई टैक्स व्यवस्था को चुनने से पहले इससे जुड़ी बातों को समझना जरूरी है। टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग टैक्स ने इस नए स्लैब (इनकम टैक्स का नया स्लैब) और इससे होने वाले फायदों के बारे में विस्तार से बताया है। नए टैक्स सिस्टम में टैक्सपेयर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे मिल सकता है, यह उनके द्वारा चुने गए स्लैब पर निर्भर करता है। टैक्स स्लैब को अलग-अलग बेनिफिट्स के लिए अलग-अलग तरीकों से चुना जा सकता है। पहले समझें कि नए स्लैब में क्या है।

न्यू टैक्स रिजीम में क्या हैं टैक्स स्लैब?

Income Tax %
2.5 लाख 0
2.5से 5 लाख 5%
5 से 7.5 लाख 10%
7.5 से 10 लाख 15%
10 से 12.5 लाख 20%
12.5 से 15 लाख 25%
15 से ज्यादा 30%

(Old Tax Slab) पुराने टैक्स सिस्टम में कहां मिलती है टैक्स छूट?

  1. हाउसिंग लोन मूलधन और ब्याज
  2. PPF और EPF में निवेश
  3. जमा पर ब्याज आय (80टीटीए)
  4. FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट
  5. बच्चों की ट्यूशन फीस
  6. वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन (50 हजार रुपए)
  7. LTA का मतलब छुट्टी यात्रा भत्ता है
  8. एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस
  9. चिकित्सा और बीमा खर्च
  10. 80DD दिव्यांग के इलाज पर टैक्स छूट
  11. 80U में दिव्यांगों के खर्च पर टैक्स छूट
  12. 80E शिक्षा ऋण पर कर छूट
  13. धारा 16 – मनोरंजन भत्ता
  14. 80GG हाउस रेंट में छूट
  15. 80जी-दान (दान पर कटौती)
  16. 80EEB- इलेक्ट्रिक वाहन पर कर छूट

(New Tax Slab) न्यू टैक्स सिस्टम में कहां मिलती है टैक्स छूट?

  1. किराए पर मानक (स्टैंडर्ड डिडक्शन) कटौती।
  2. कृषि आय।
  3. पीपीएफ पर अर्जित ब्याज।
  4. बीमा की परिपक्वता राशि।
  5. मृत्यु पर बीमा राशि।
  6. छंटनी होने पर मुआवजा मिला।
  7. सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण छोड़ें।
  8. VRS- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति।
  9. सुकन्या समृद्धि खाते पर मिलने वाला ब्याज और परिपक्वता राशि।

कैसे बदल सकते हैं अपना टैक्स सिस्टम?

खास बात यह है कि करदाता पुराने टैक्स स्लैब से नए स्लैब में जा सकते हैं और वे नए स्लैब से पुराने स्लैब में वापस आ सकते हैं। हालांकि, यह छूट केवल करदाताओं की कुछ श्रेणियों के लिए है। नौकरीपेशा लोग नए स्लैब में वापस जा सकते हैं। वेतनभोगी लोग हर वित्तीय वर्ष में टैक्स स्लैब बदल सकते हैं। जिनकी आमदनी सैलरी, रेंट या दूसरे सोर्स से होती है, वे हर बार टैक्स स्लैब बदल सकते हैं। अगर आपको बिजनेस से इनकम है तो आप सिर्फ एक बार ही शिफ्ट हो सकते हैं। व्यवसायी एक बार स्विच करने के बाद वापस नहीं आ सकते हैं।

Old Vs New Tax regime: सीनियर सिटीजन को कहां फायदा?

अगर वरिष्ठ नागरिक विशेष छूट ले रहे हैं तो मौजूदा स्लैब सही है. अगर आप पेंशन आय पर 50 हजार की छूट ले रहे हैं तो मौजूदा स्लैब में ही रहना बेहतर है. मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं तो शिफ्ट न करें, मेडिकल खर्च में छूट। अगर 80TTB में 50,000 की छूट ली है तो स्विच न करें। अगर आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप नई योजना से जुड़ सकते हैं। खास बात यह है कि हर साल आप नई या पुरानी स्कीम में से किसी एक को चुन सकते हैं।

मौजूदा छूट का क्या करें?

– नई स्कीम चुनते हैं तो मौजूदा निवेश न रोकें।
– LIC प्रीमियम, PPF आदि जारी रखें।
– नई टैक्स स्कीम में सिर्फ टैक्स रियायत नहीं मिलेगी।
– बीमा जीवन की सुरक्षा के लिए जरूरी.
– बाकी निवेश अन्य लक्ष्यों के लिए आएगा काम।
– हाउसिंग लोन है तो मौजूदा स्कीम कारगर।
– हाउसिंग लोन पर अभी 2 लाख तक की छूट।
– 10 लाख तक की आय में हाउसिंग लोन की छूट लें।

NPS, EPF विड्रॉल पर टैक्स लगेगा?

– न्यू पेंशन स्कीम (New pension scheme) रकम निकासी पर कोई टैक्स नहीं।
– NPS रकम निकासी पर टैक्स नियम में कोई बदलाव नहीं।
– EPF निकासी पर भी पुराने ही टैक्स नियम।
– NPS, EPF निवेश पर नए टैक्स सिस्टम में रियायत नहीं।

 

 

 


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