NPS Account Partial Withdrawal Online Process In Hindi
NPS से पैसे ऑनलाइन निकालें:- प्रक्रिया,फार्म, नियम, सीमा और टैक्स-
आप अपने NPS फण्ड को समय से पहले और मैच्योरिटी के बाद निकाल सकते हैं। एक तीसरा विकल्प भी है – NPS से आंशिक विड्रॉल, मतलब NPS मैच्योर होने से पहले फण्ड का कुछ हिस्सा निकालना। इस पेज पर, हम NPS से पैसा निकालने के तीनों विकल्पों पर चर्चा करेंगें। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से प्रत्येक प्रकार के विड्रॉल के लिए विशिष्ट NPS निकासी सीमाएँ हैं।
समय से पहले NPS फण्ड का कुछ हिस्सा निकालने पर नियम (NPS Account Partial Withdrawal)-
आप विभिन्न उद्देश्यों के लिए NPS फण्ड से कुछ हिस्सा समय से पहले निकाल सकते हैं मौजूदा NPS विड्रॉल नियमों के तहत, आप जो अधिकतम राशि निकाल सकते हैं, वह आपके कुल योगदान का 25% (NPS अकाउंट में मौजूद कुल राशि का नहीं बल्कि आपके योगदान का) है। हालांकि, NPS मैच्योर होने से पहले उसका कुछ हिस्सा निकालने के लिए आपका NPS अकाउंट 10 वर्ष पुराना होना चाहिए। आप अपने NSP अकाउंट की पूरी अवधि में तीन बार ही फण्ड का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा नियमों के तहत, ये पूरी तरह से टैक्स-फ्री होता है।
इसके लिए उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-
- बच्चों की उच्च शिक्षा
- बच्चों की शादी
- आवासीय घर या फ्लैट की खरीद या निर्माण के लिए या तो अपने नाम पर या अपने पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से। हालाँकि यदि आप पैतृक संपत्ति के अलावा किसी मकान या फ्लैट के मालिक हैं या संयुक्त रूप से आप उसके मालिक हैं, तो इसकी अनुमति नहीं होगी
- नीचे बताई गई किसी भी बीमारी के उपचार के लिए। रोगी , उसका जीवनसाथी, बच्चे या आश्रित माता–पिता हो सकते हैं:
- कैंसर
- किडनी खराब होने पर
- पल्मोनरी आर्टेरिअल हाइपरटेंशन
- मल्टीपल स्क्लेरोसिस
- ऑर्गन ट्रांसप्लांट
- कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट
- एओर्टा ग्राफ्ट सर्जरी
- हार्ट वाल्व सर्जरी
- स्ट्रोक
- मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन
- कोमा
- टोटल ब्लाइंडनेस
- पैरालिसिस
- गंभीर दुर्घटना
- कोई अन्य गंभीर बीमारी
टियर 1 अकाउंट के लिए NPS फण्ड निकालने पर सीमाएं-
NPS टियर 1 अकाउंट से पैसे निकालने पर कई नियम हैं। ये नियम इस आधार पर तय किये गए हैं कि आप NPS टियर 1 अकाउंट से मैच्योरिटी से पहले जमा फण्ड का कुछ हिस्सा निकालने हैं, पूरा फण्ड निकालते हैं या मैच्योरिटी के बाद पूरा फण्ड निकालते हैं। ये नियम निम्नलिखित हैं:
समय से पहले राशि निकालने के लिए NPS नियम-
ग्राहक के 60 साल के होने के बाद NPS टियर 1 अकाउंट मैच्योर होता है। NPS टियर 1 की मैच्योरिटी से पहले पैसा अकाउंट खोलने की तारीख से तीन साल पूरे होने के बाद ही निकाला जा सकता है। इसे “प्रीमैच्योर विड्रौल” कहा जाता है। इसमें आप जमा फण्ड का केवल 20% निकाल सकते हैं। शेष 80% का उपयोग एन्युटी (मासिक पेंशन योजना) खरीदने के लिए किया जाएगा। निकाली गई 20% राशि और एन्युटी, दोनों पर टैक्स लगेगा।
NPS Account Partial Withdrawal Online Process In HindiNPS से पैसे निकालने का ऑनलाइन तरीका |
*यदि आप ऑनलाइन माध्यम से NPS से राशि निकाल रहे हैं, तो आपको अपने PRAN और पासवर्ड का उपयोग करके अपने NPS अकाउंट में लॉग-इन करना होगा। टियर 1 अकाउंट में विड्रॉल के संबंध में कुछ नियम लागू हैं, NPS टियर 2 अकाउंट में ऐसा नहीं है।
NPS Account Partial Withdrawal Online Process-
ऑनलाइन माध्यम से NPS की राशि की निकासी 2 तरीके से की जा सकती है-
- Subsciber Portal से
- DDO Portal से
SUBSCRIBER (EMPLOYEE) PORTAL LOGIN – NPS PARTIAL WITHDRAWAL
Portal Login– https://cra-nsdl.com/CRA/
Subsciber अपने ID व Password की सहायता से नीचे दिये गए पोर्टल को लॉगिन करें। NPS द्वारा जारी प्राण नंबर ही User ID – हैं। पासवर्ड याद नहीं होने की स्थिति में Reset Password द्वारा ऑनलाइन ही पासवर्ड बना सकते हैं।
NPS Account Bank Detail Update-
Partial Withdrawal (25%) Online Process करने से पूर्व आपका बैंक खाता डीटेल, व्यक्तिगत डाटा (नाम,जन्म दिनांक) व मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी, अवश्य चेक कर लें। यदि बैंक खाता डीटेल जैसे – आईएफ़एससी कोड , खाता संख्या आदि मे अपडेट करना हो तों –
Demographic Changes → Update Personal Details पर जाये व निम्नानुसार आवश्यक अपडेट करे ।
Partial Withdrawal From Tier-1
Partial Withdrawal (25%) Online Process (Initiate Conditional Withdrawal) करने के लिए पोर्टल पर Transact Online→ Withdrawal→Partial Withdraw From Tier-1 पर क्लिक करें, दिखाई गयी विंडो में Submit करें।
नीचे दी गई विंडो में आपके द्वारा निकाली जाने वाली राशि का % व Withdrawal का कारण सलेक्ट कर Submit करें।
अधिकतम राशि Subsciber की जमा राशि का 25 % निकाल सकते हैं।
नीचे दी गयी विंडो में Document Upload करना हैं , जिसमें आपको Self Declaration Form for Partial Withdrawal of NPS अपलोड करना हैं , इसके पाश्चात Confirm करें।
Document Format In PDF – Download Click Here
Document Upload करने के बाद कन्फ़र्म करने के बाद निम्न विंडो दिखाई देगी , जिसकी शर्ते ध्यानपूर्वक देखने के बाद Online Bank A/c Verification पर क्लिक कर Verify करें। यदि आपकी बैंक डीटेल सही होगी तो वेरिफिकेशन Successfull हो जाएगा। इसके बाद Confirm बटन पर क्लिक कर कन्फ़र्म करें।
कन्फ़र्म होंने के बाद आपके पास ओटीपी आयेगा जिसे भरकर Form को सबमिट कर दें।
नोट- उपरोक्त सभी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद आपके पास NPS के द्वारा आपके बैंक खाते के वेरिफिकेशन हेतु राशि 1 रुपया डाली जाएगी, जिससे बैंक के वेरिफिशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी।
5 कार्य दिवस में NPS की राशि आपके बैंक खाते में डाल दी जाएगी।
DDO PORTAL LOGIN – NPS PARTIAL WITHDRAWAL
NPS Account Partial Withdrawal Online Process In Hindi
Portal Login– https://cra-nsdl.com/CRA/
DDO अपने ID व Password की सहायता से नीचे दिये गए पोर्टल को लॉगिन करें। NPS द्वारा जारी SGV नंबर ही User ID – हैं। पासवर्ड याद नहीं होने की स्थिति में Reset Password द्वारा ऑनलाइन ही पासवर्ड बना सकते हैं।
नोट-डीडीओ लॉगिन भी आप ऊपर की ओर दिये गए Subsciber वाले पोर्टल में ही करें।
NPS Account Bank Detail Update-
Partial Withdrawal (25%) Online Process करने से पूर्व आपका बैंक खाता डीटेल, व्यक्तिगत डाटा (नाम,जन्म दिनांक) व मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी, अवश्य चेक कर लें। यदि बैंक खाता डीटेल जैसे – आईएफ़एससी कोड , खाता संख्या आदि मे अपडेट करना हो तों –
Transaction → Subsciber Bank Detail Update पर जाये व Pran Number डालकर Submit करे, इसके बाद बैंक डीटेल अपडेट में आवश्यक अपडेट करके Document Upload करें।
Document – Bank Diary & Check किसी एक को अपलोड कर दें व अपडेट कर दें।
Partial Withdrawal From Tier-1
Partial Withdrawal (25%) Online Process (Initiate Conditional Withdrawal) करने के लिए पोर्टल पर Transaction→Initiate Conditional Withdrawal पर क्लिक करें, दिखाई गयी विंडो में Submit करें।
Initiate Conditional Withdrawal – Pran Number डालकर सबमिट करें।
नीचे दी गई विंडो में आपके द्वारा निकाली जाने वाली राशि का % व Withdrawal का कारण सलेक्ट कर Submit करें।
अधिकतम राशि Subsciber की जमा राशि का 25 % निकाल सकते हैं।
नीचे दी गयी विंडो में Document Upload करना हैं , जिसमें आपको Self Declaration Form for Partial Withdrawal of NPS अपलोड करना हैं , इसके पाश्चात Confirm करें।
Document Format In PDF – Download Click Here
Document Upload करने के बाद कन्फ़र्म करने के बाद निम्न विंडो दिखाई देगी , जिसकी शर्ते ध्यानपूर्वक देखने के बाद Online Bank A/c Verification पर क्लिक कर Verify करें। यदि आपकी बैंक डीटेल सही होगी तो वेरिफिकेशन Successfull हो जाएगा। इसके बाद Confirm बटन पर क्लिक कर कन्फ़र्म करें।
नोट- उपरोक्त सभी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद आपके पास NPS के द्वारा आपके बैंक खाते के वेरिफिकेशन हेतु राशि 1 रुपया डाली जाएगी, जिससे बैंक के वेरिफिशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी।
5 कार्य दिवस में NPS की राशि आपके बैंक खाते में डाल दी जाएगी।
Withdrawal FAQs
1. एनपीएस के तहत “निकास” को कैसे परिभाषित किया गया है?
Ans – एक निकास को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्राहक के व्यक्तिगत पेंशन खाते को बंद करने के रूप में परिभाषित किया गया है।
2. अभिदाता एनपीएस से कब बाहर निकल सकता है?
Ans- पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकासी और निकासी) विनियम 2015 के अनुसार, निम्नलिखित स्थितियों में अभिदाता एनपीएस से बाहर निकल सकता है:
अधिवर्षिता पर – जब कोई अभिदाता अधिवर्षिता की आयु/60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो उसे एक वार्षिकी खरीदने के लिए संचित पेंशन कोष का कम से कम 40% उपयोग करना होगा जो नियमित मासिक पेंशन प्रदान करेगा। शेष धनराशि को एकमुश्त के रूप में निकाला जा सकता है।
यदि कुल संचित पेंशन राशि रुपये से कम या उसके बराबर है। 5 लाख, सब्सक्राइबर 100% एकमुश्त निकासी का विकल्प चुन सकते हैं।
समयपूर्व निकास – एनपीएस से समयपूर्व निकास (अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने / 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले बाहर निकलने) के मामले में, अभिदाता के संचित पेंशन कोष का कम से कम 80% एक की खरीद के लिए उपयोग किया जाना है वार्षिकी जो एक नियमित मासिक पेंशन प्रदान करेगी। शेष धनराशि को एकमुश्त के रूप में निकाला जा सकता है। हालाँकि, आप 5 साल पूरे होने के बाद ही एनपीएस से बाहर निकल सकते हैं।
यदि कुल कोष रुपये से कम या उसके बराबर है। 2.5 लाख, सब्सक्राइबर 100% एकमुश्त निकासी का विकल्प चुन सकते हैं।
अभिदाता की मृत्यु पर – संपूर्ण संचित पेंशन राशि (100%) का भुगतान अभिदाता के नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी को किया जाएगा।
3. सेवानिवृत्ति के समय/60 वर्ष की आयु में अभिदाता के लिए एनपीएस से बाहर निकलने के लिए कौन से विकल्प उपलब्ध हैं?
Ans – अभिदाता एनपीएस (75 वर्ष तक) में निवेशित रहने का निर्णय ले सकता है या एनपीएस से बाहर निकल सकता है। एनपीएस अभिदाताओं के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:
एनपीएस खाते की निरंतरता:
अभिदाता 60 वर्ष/अधिवर्षिता (75 वर्ष तक) की आयु के बाद भी एनपीएस खाते में अंशदान करना जारी रख सकता है। 60 से अधिक का यह योगदान एनपीएस के तहत विशेष कर लाभ के लिए भी पात्र है।
आस्थगन (वार्षिकी के साथ-साथ एकमुश्त राशि):
अभिदाता निकासी को टाल सकता है और 75 वर्ष की आयु तक एनपीएस में निवेशित रह सकता है। अभिदाता केवल एकमुश्त निकासी को स्थगित कर सकता है, केवल वार्षिकी को स्थगित कर सकता है या एकमुश्त और वार्षिकी दोनों को स्थगित कर सकता है।
अपनी पेंशन शुरू करें:
यदि अभिदाता एनपीएस खाते को जारी/स्थगित नहीं करना चाहता/चाहती है, तो वह एनपीएस से बाहर निकल सकता है। वह ऑनलाइन निकास अनुरोध शुरू कर सकता है और एनपीएस निकास दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन प्राप्त करना शुरू कर सकता है।
4. मुझे निकासी फॉर्म कहां मिलेंगे? निकासी फॉर्म के विभिन्न प्रकार क्या हैं?
Ans – प इस वेबसाइट पर उपलब्ध “फॉर्म” अनुभाग से संबंधित क्षेत्र के निकासी फॉर्म को पा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के निकासी अनुरोध के आधार पर, निम्नलिखित फॉर्म उपलब्ध कराए जाते हैं:
पेंशन
असामयिक
मौत
5. एक्जिट क्लेम आईडी क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है?
Ans – 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले किसी भी सेवानिवृत्त ग्राहक/अभिदाता के लिए, सीआरए सेवानिवृत्ति की तारीख या 60 वर्ष की आयु से छह महीने पहले एक दावा आईडी तैयार करता है। सीआरए ई-मेल, पत्र, एसएमएस के माध्यम से ग्राहक को दावा आईडी बनाने की सूचना देता है।
अधिवर्षिता के मामले में, सीआरए अधिवर्षिता की तारीख या 60 वर्ष की आयु से छह महीने पहले एक दावा आईडी तैयार करता है। ग्राहक को दावा आईडी ई-मेल, पत्र, एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है। दावा आईडी की सूचना अभिदाता को निकासी अनुरोध शुरू करने से पहले अपने एनपीएस खाते में कोई भी परिवर्तन (जैसे जन्म तिथि, पता आदि) करने के लिए छह महीने पहले सक्षम बनाती है। दावा आईडी जनरेट किए बिना निकासी का अनुरोध नहीं किया जा सकता है।
समयपूर्व निकास के मामले में, अभिदाता को एनपीएस निधियों की निकासी के लिए दावा आईडी बनाने के लिए पीओपी से संपर्क करने की आवश्यकता है। यदि पीओपी द्वारा निकासी अनुरोध शुरू किया जाता है तो दावा आईडी बनाने की आवश्यकता नहीं है।
ऑनलाइन मृत्यु आहरण अनुरोध को संसाधित करने के लिए दावा आईडी बनाने की आवश्यकता नहीं है। पीओपी सीधे मौत के मामलों के लिए निकासी का अनुरोध कर सकता है।
6. मैं सीआरए सिस्टम में निकासी अनुरोध कैसे शुरू कर सकता हूं?
Ans – अभिदाता अपने एनपीएस खाता लॉग-इन के माध्यम से ऑनलाइन निकासी अनुरोध आरंभ कर सकते हैं। ऐसे अनुरोध को संबद्ध पीओपी द्वारा सत्यापित और अधिकृत करने की आवश्यकता है। यदि अभिदाता ऑनलाइन निकासी अनुरोध शुरू करने में सक्षम नहीं है, तो उसे पीओपी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ भौतिक निकासी फॉर्म जमा करना होगा। सब्सक्राइबर के अनुरोध के आधार पर, पीओपी सब्सक्राइबर की ओर से ऑनलाइन निकासी अनुरोध शुरू करेगा।
अनुसरण किए जाने वाले चरणों के विवरण के लिए, आप इस वेबसाइट पर “सब्सक्राइबर कॉर्नर” के तहत “नॉलेज सेंटर” अनुभाग में उपलब्ध “गैर-सरकारी ग्राहक के लिए निकासी प्रक्रिया” के “सेल्फ रनिंग डेमो” को देख सकते हैं।
7. सेवानिवृत्ति और समयपूर्व निकास के मामले में आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
Ans – सेवानिवृत्ति और समयपूर्व निकास के लिए विधिवत भरे हुए निकासी फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है:
मूल प्रान कार्ड
अभिदाता द्वारा राजस्व स्टाम्प पर विधिवत भरा और क्रॉस-हस्ताक्षरित उन्नत मुद्रांकित रसीद।
केवाईसी दस्तावेज (पता और फोटो-आईडी प्रमाण)
बैंक लेटरहेड पर ‘रद्द किया गया चेक’ (ग्राहक का नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफएस कोड वाला) या ‘बैंक प्रमाणपत्र’ जिसमें ग्राहक का नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफएस कोड बैंक प्रमाण के रूप में जमा करना आवश्यक है। ‘बैंक पासबुक की कॉपी’ को स्वीकार किया जा सकता है, हालांकि, उस पर सब्सक्राइबर का फोटो, नाम और आईएफएस कोड होना चाहिए और सब्सक्राइबर द्वारा स्व-सत्यापित होना चाहिए।
पूर्ण निकासी के लिए पात्र होने पर “अनुरोध सह अंडरटेकिंग” फॉर्म।
आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद, पीओपी निकासी अनुरोध को अधिकृत करेगा।
8. क्या मैं सेवानिवृत्ति और समयपूर्व निकास के मामले में 100% निकासी का दावा कर सकता हूं?
Ans – हाँ, अभिदाता निम्नलिखित मामलों में निकासी का दावा कर सकता है:
अधिवर्षिता के मामले में- एक अभिदाता 100% निकासी का दावा कर सकता है यदि कुल संचित राशि रुपये से कम या उसके बराबर है। सेवानिवृत्ति / 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के समय 5 लाख।
प्री-मेच्योर एक्जिट के मामले में- यदि कुल संचित राशि रुपये से कम या उसके बराबर है। 2.5 लाख, सब्सक्राइबर पूर्ण निकासी के विकल्प का लाभ उठा सकता है। हालांकि, आप 5 साल पूरे होने के बाद ही एनपीएस से बाहर निकल सकते हैं।
9. क्या मैं एनपीएस में अपने कार्यकाल के दौरान कुछ राशि निकाल सकता हूं और फिर भी अपने एनपीएस खाते में ग्राहक बना रह सकता हूं?
Ans – हां, एनपीएस अभिदाता अपने अंशदान में से कुछ राशि निकाल सकता है। इसे एनपीएस के तहत आंशिक निकासी के रूप में माना जाता है, आंशिक निकासी की शर्तों के लिए, कृपया प्रश्न संख्या देखें।
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