आहरण वितरण अधिकार (DDO POWER)
विषय :- आहरण वितरण अधिकार (03 Power) हेतु प्रस्ताव शाला दर्पण के माध्यम से ऑन लाईन प्रेषण करने बाबत।
श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का पत्र क्रमाकं : शिविरा/माध्य / शालादर्पण/60304 / 2020/वो-2/145 दिनांक : 03/08/2022
प्रसंग:- क्रमांक: शिविरा/ माध्य/स्थिरी-पेंशन/03/2020 दिनांक : 22.07.2022
उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय उच्च माध्यमिक श्रेणी के विद्यालयों में संस्था प्रधान का पद रिक्त होने अथवा लगातार लम्बे अवकाश पर होने की परिस्थिति में उस विद्यालय के आहरण वितरण अधिकार (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-I के नियम 3(क)) हेतु प्रस्ताव सीबीईओ/जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से निर्धारित प्रपत्र में भरकर ई-मेल द्वारा प्रेषित किये जाते हैं। उक्त कार्य को सरल एवं डिजीटीकरण करते हुए शाला दर्पण पोर्टल https://rajshaladarpan.nic.in पर आहरण वितरण अधिकार (03 Power) मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। सीबीईओ कार्यालय निम्नानुसार बिन्दुओं की पालना करते हुए प्रस्ताव प्रेषित करें।
- आहरण वितरण अधिकार (03 Power) मॉड्यूल सगस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं सीबीईओ लॉगिन पर प्रारंभ किया गया है।
- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संस्थाप्रधान का पद रिक्त होने पर विद्यालय में कार्यरत व्याख्याता एवं उच्च पद के अधिकारी का प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है। संबंधित विद्यालय में व्याख्याता एवं उच्च पद के अधिकारी का पद रिक्त होने पर ब्लॉक परिक्षेत्र में निकटतम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य / व्याख्याता एवं उच्च पद के अधिकारी का प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है।
- सीबीईओ कार्यालय स्कूल स्तर से प्राप्त ऑनलाईन प्रस्ताव का भली-भांति परीक्षण करें, प्रस्ताव में किसी भी प्रकार की खामी होने पर उसको निरस्त करते हुए पुनः लौटाने की व्यवस्था मॉड्यूल में की गई है। नियमान्तर्गत आहरण वितरण अधिकार हेतु अधिकारी का चयन कर प्रस्ताव निदेशालय भिजवाने का अंतिम निर्णय/ दायित्व सीबीईओ कार्यालय का होगा।
- प्रस्तावित आहरण वितरण अधिकार हेतु चयन ऐसे का किया जाए जिसके पास पूर्व में किसी भी कार्यालय का आहरण वितरण अधिकार नहीं हो। नियमान्तर्गत अधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे अधिकारी का प्रस्ताव भेजा जा सकता है जिसके पास एक से अधिक कार्यालय का आहरण वितरण अधिकार हो परन्तु किसी भी स्थिति में प्रस्तावित आहरण वितरण अधिकारी के पास पूर्व से ही 2 से अधिक कार्यालयों का आहरण वितरण अधिकार नहीं होना चाहिए।
- सीबीईओ कार्यालय शाला दर्पण पोर्टल के मॉड्यूल (03 Power) पर विद्यालय से प्राप्तप्रस्ताव में प्रस्तावित अधिकारी जिसके विरूद्ध विभागीय जांच /चोरी-गबन आदि का प्रकरण बकाया न हो, अग्रेषित किया जायेगा। 6. दिनांक 10.08.2022 से आहरण वितरण अधिकार हेतु प्रस्ताव शाला दर्पण मॉड्यूल द्वारा ही स्वीकार किये जायेंगे । इस तिथि बाद ई-मेल एवं ऑफलाईन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएगे।
- मॉइयूल के माध्यम से विद्यालय एवं सीबीईओं कार्यालय अपनी लॉगिन से प्रस्ताव के स्टेट्स (status) की जानकरी ले सकते है। निदेशालय स्तर से प्रस्ताव स्वीकार होने पर आदेश की प्रति स्कूल लॉगिन पर मॉडयूल के माध्यम से उपलब्ध होगी।
आदेश | निदेशक महोदय, बीकानेर – आहरण वितरण अधिकार (03 Power) हेतु। |
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