Income Tax Rules 80CCD(1) 80CCD(2) & Section 80CCD(1B)

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Income Tax Rules

Section 80CCD(1) 80CCD(2) And Section 80CCD(1B)

Content:

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  • 80ccd(2) of income tax act

Income Tax Rules:-

1- सबसे पहले सेक्शन 80 C का योग देखें। धारा 80CCD(1)कर्मचारी का अंशदान सेक्शन 80C का पार्ट है।

2- अंशदान जो आपने NPS में किया है। उसको आप चाहे तो दो भागों में Split (बाँट) सकते है। धारा 80CCD (1) और धारा 80CCD(1B) में।

3- यदि आपकी कुल कटौती 80C में 150000 या कम है तो NPS कटौती का Split से कोई लाभ नही होगा ।

4- यदि कटौती 150000 से ज्यादा है तो तो पहले ये चेक करें 150000 से कितनी ज्यादा। जितनी ज्यादा 150000 से है उतनी राशि 80CCD(1B) में जोड़ सकते। तथा उतनी ही राशि 80B सेक्शन के पार्ट 80CCD (1) में कम करेंगे।

5- यदि 80C में आपकी कुल कटौती 2 लाख या ज्यादा है तो आप अपनी NPS कटौती से 50000 कम करके अधिकतम 50000 80CCD(1B) में शामिल कर सकते।

6- इस प्रकार NPS एम्प्लोयी को अधिकतम 150000+ 50000= 2 लाख की छूट मिल सकती।

7- Spilit होने वाली राशि कर्मचारी का अंशदान में से होगी। अर्थात 80CCD (1) और 80CCD(1B) का योग कार्मिक की कुल NPS कटौती के बराबर होना चाहिए।

8- राजकीय अंशदान एक बार कुल आय में जुड़ेगा। और और अधिकतम वेतन का 10% के बराबर कटौती धारा 80CCD(2) में घटेगा।

ये 80C और 80CCD(1B) के अतिरिक्त होगा।

9- GPF कार्मिक भी ऑनलाइन New Pension Scheme में खाता खोलकर Tier-1 अंशदान जमा करवा कर धारा 80CCD (1B) में अतिरिक्त छूट अधिकतम 50000 ले सकता है।

 

प्रश्न- 1:- एनपीएस अंशदान हेतु कर छूट के संबंध में क्या प्रावधान है और यह कर छूट किन धाराओं के तहत मिलती है ?

उत्तर – एनपीएस 01.01.2004 के बाद नियुक्त सभी कार्मिको की सकल आय में जोड़ा जाता है, जिस पर आयकर नियमों के तहत विभिन्न धाराओं में कर छूट का लाभ भी देय है। आज हम एनपीएस योगदान के बदले में मिलने वाली कर छूट के प्रावधानों के बारे में जानते है।

(i) 80CCD1 – कार्मिक द्वारा एनपीएस का योगदान (अधिकतम – वेतन+डीए का 10%)
नोट – उक्त कटौती धारा 80C के अधीन 1,50,000 की सीमा में ही की जा सकती है।

(ii) 80CCD2 – नियोक्ता द्वारा कार्मिक अंशदान के बराबर एनपीएस का अंशदान (अधिकतम – वेतन+डीए का 10%)
नोट – उक्त कटौती धारा 80C के अन्तर्गत 1,50,000 के अलावा अलग से की जाएगी।

(iii) 80CCD(1B) – इसमें 01.01.2004 के बाद नियुक्त कार्मिक एनपीएस अंशदान पर 50,000 की अतिरिक्त कर छूट प्राप्त कर सकते है। यह सुविधा बजट प्रावधान 2015-16 के तहत दी गई है।
नोट:- इसमें कार्मिक अपने एनपीएस की कटौती को दो भागों में विभाजित भी कर सकता है। उक्त सुविधा केवल एनपीएस के टियर-1 एकाउंट में निवेश पर ही प्राप्त की जा सकती है।

उदाहरण 1- एक कार्मिक की एनपीएस कटौती 65000 है व अन्य कटौतियां (LIC, PLI,SI, PPF, TUTION FEES, NSC) 120000 है। कार्मिक को कर छूट किस प्रकार मिलेगी।

धारा 80C में – 120000
धारा 80CCD1 – 30000 या 15000
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कुल योग 80C – 1,50,000 या 1,35,000
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80CCD(1B) – 35000 या 50000
कुल कर छूट योग्य कटौती – 185000/-

उदाहरण 2- एक कार्मिक की एनपीएस कटौती 75000 है व अन्य कटौतियां (LIC, PLI,SI, PPF, TUTION FEES, NSC) 130000 है। कार्मिक को कर छूट किस प्रकार मिलेगी।
धारा 80C में – 130000
धारा 80CCD1 – 20000 या 25000
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कुल योग धारा 80C – 1,50,000
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80CCD(1B) – 50000
कुल कर छूट योग्य कटौती – 2,00,000/-

नोट:- धारा 80CCD1 एवं 80CCD(1B) का योग धारा 80CCD2 के बराबर (नियोक्ता के अंशदान) के बराबर होना चाहिये।

INCOME TAX CALCULATION IN EXCEL (2021-22)

DOWNLOAD INCOME TAX CALCULATION IN EXCEL 2020-2021

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