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ITR Filing Deadline 31st December: अभी बिना पेनाल्टी के भी भर सकते हैं आईटीआर

Income Tax Return: अगर आपने अभी तक बिलेटेड आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको इसे तुरंत फाइल करना होगा। हालांकि, अब टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये तक की पेनाल्टी देनी होगी, लेकिन एक टैक्स स्लैब ऐसा भी है जिसके तहत लोग बिना किसी पेनाल्टी के आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

ITR Filing Deadline 31st December: अभी बिना पेनाल्टी के भी भर सकते हैं आईटीआर

 

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बढ़ी हुई ड्यू डेट 31 दिसंबर, 2022 है। यानी अगर आपने अभी तक अपना बिलेटेड आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको इसे तुरंत फाइल करना होगा। हालांकि वित्त वर्ष 2021-2022 या आकलन वर्ष 2022-23 (आईटीआर आकलन वर्ष) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया था, हालांकि अब कर रिटर्न दाखिल करने पर अधिकतम जुर्माना 5,000 रुपये तक का भुगतान करना होगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेक्शन 234F के मुताबिक, असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर या उससे पहले ITR फाइल करने पर 5,000 रुपये या किसी अन्य मामले में 10,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी, अगर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है. नियत तारीख। साथ ही कर योग्य आय नहीं होने पर इसे घटाकर 1,000 रुपये करने का भी नियम है।

लेकिन बिना पेनाल्टी के भी ITR भरा जा सकता है

जुर्माने के बावजूद एक टैक्स स्लैब भी है जिसके तहत लोग बिना किसी जुर्माने के आईटीआर फाइल कर सकते हैं। धारा 234 एफ के अनुसार, 5 लाख से अधिक की कुल आय वालों के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच की कुल आय वालों के लिए 1,000 रुपये और कुल आय तक कोई जुर्माना नहीं है। 2.5 लाख। है। यानी अगर आपकी कुल आय 2.5 लाख से कम है तो आप बिना कोई जुर्माना चुकाए बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

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