रिटायरमेंट के पहले भी निकाल सकते हैं NPS की रकम, जानिए क्या है क्लेम का प्रोसेस।
NPS WITHDRAWAL
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में खाताधारक रिटायरमेंट के पहले भी इमरजेंसी फंड निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं NPS क्लेम का पूरा प्रोसेस और इससे जुड़े सभी जरूरी नियम:-
लोग अपनी सेवानिवृत्ति की योजना बनाते समय विभिन्न नीतियों में निवेश करते हैं। वहीं, बाजार में कई तरह के पेंशन प्लान भी मौजूद हैं, जिनमें लोग नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को काफी अच्छा विकल्प मानते हैं। एनपीएस आपके रिटायरमेंट में सुधार के साथ-साथ इमरजेंसी फंड के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इसके साथ ही अगर एनपीएस खाताधारक ने कोई नॉमिनी नहीं बनाया है तो खाताधारक की मृत्यु के बाद खाते से पैसा कैसे निकाला जा सकता है?
इसके लिए भी एक पूरी प्रक्रिया होती है। आइए जानते हैं नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से जुड़ी ये सभी जरूरी बातें।
एनपीएस क्या है?
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में खाताधारक को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ मिलता है, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान होता है। इसके साथ ही अगर खाताधारक को रिटायरमेंट से पहले इमरजेंसी फंड की जरूरत है तो आप रिटायरमेंट पर डिपॉजिट में से 60 फीसदी रकम निकाल सकते हैं. हालांकि, इस रकम का 40 फीसदी हिस्सा पेंशन में लगाना जरूरी है।
एनपीएस (NPS) के जरूरी नियम-
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। एनपीएस में निवेश की उम्र सीमा 18-70 साल है। हालांकि पहले एनपीएस में निवेश की उम्र सीमा 65 साल तक थी। 65-70 वर्ष की आयु के भारत के नागरिक, ओसीआई एनपीएस में निवेश कर सकते हैं। पेंशन फंड में प्रवेश की आयु सीमा 70 वर्ष है। वहीं, एनपीएस से निकासी के नियम भी आसान हो गए हैं। इसके मुताबिक एकमुश्त 5 लाख रुपये या उससे कम रकम निकालना आसान हो गया है। इसमें 40 फीसदी राशि से एन्युटी लेना अनिवार्य है। इक्विटी में 50% तक आवंटन 65 साल के बाद संभव होगा और 3 साल से पहले निकासी को समय से पहले निकासी माना जाएगा। प्री-मेच्योर विड्रॉल में 80% से एन्युटी लेना जरूरी है और प्री-मैच्योर विड्रॉल-2.5 लाख रुपये से कम की निकासी संभव है।
कैसी होगी एनपीएस NPS से निकासी-
एनपीएस में निकासी के कई विकल्प उपलब्ध हैं। जिसमें 3 साल बाद आंशिक निकासी की जा सकती है। वहीं, निवेश को 10 साल बाद रोका जा सकता है। वहीं, 60 साल की उम्र में निकासी संभव है।
क्या हैं NPS में निकासी के नियम आंशिक निकासी-
- एनपीएस में कम से कम 3 साल के लिए निवेश करें।
- सब्सक्राइबर के कुल योगदान से 25% की निकासी।
- सब्सक्रिप्शन अवधि के दौरान कुल 3 बार निकासी संभव है।
- कुछ महत्वपूर्ण कारणों से आंशिक निकासी संभव है।
एनपीएस से किन चीजों के लिए आंशिक निकासी की जा सकती है?
- बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए
- बच्चों की शादी के लिए
- घर खरीदना और नवीनीकरण
- गंभीर बीमारी के इलाज के लिए
पूर्ण निकास के संबंध में एनपीएस से निकासी के नियम-
- सब्सक्राइबर की उम्र 60 साल से कम।
- ऐसे में 20 फीसदी रकम की निकासी संभव है।
- शेष राशि वार्षिकी में निवेश की जाएगी।
- कॉर्पस अगर 1 लाख रुपये से कम है।
- ऐसे में आप पूरी रकम निकाल सकते हैं।
- यदि खाता बंद हो गया है, तो आप इसे दोबारा नहीं खोल पाएंगे।
सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस से निकासी के नियम-
- सेवानिवृत्ति पर कोष का 60% वापस लेना संभव।
- 60% निकासी कर मुक्त, शेष वार्षिकी में निवेशित।
- यदि कॉर्पस `2 लाख या उससे कम है तो पूर्ण एकमुश्त निकासी संभव है।
एनपीएस(NPS)-नॉमिनी को राशि-
- 60 वर्ष से पहले मृत्यु के मामले में, नामांकित व्यक्ति को राशि।
- सरकारी कर्मचारी – 80% राशि से वार्षिकी योजना लेना आवश्यक है।
- सरकारी कर्मचारी के नामिती को शेष राशि का एकमुश्त भुगतान।
- यदि राशि रु. 5 लाख से कम है तो 100% निकासी संभव है।
- अशासकीय कर्मचारी-नामित को शत-प्रतिशत राशि मिलेगी।
बिना नॉमिनी के एनपीएस से निकासी का दावा कैसे करें?
- यदि नामांकन से पहले खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो राशि कानूनी उत्तराधिकारी के पास चली जाएगी।
- दावा राशि के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र आवश्यक है।
- प्रमाण पत्र राज्य के राजस्व विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद जमा राशि परिवार को दे दी जाएगी।
एनपीएस मृत्यु दावा के लिए आवश्यक दस्तावेज-
- खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- खाताधारक का आधार कार्ड
- नामिती/वारिस का आधार कार्ड
- उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
राजस्थान में एनपीएस (NPS) राशि को नहीं कर सकते आहारित – वित्त विभाग का आदेश।
- राजस्थान में एनपीएस आहरण पर प्रतिबंध- Circular regarding withdrawal of amount under NPS
- राजस्थान में एनपीएस से आहरित की गई राशि को चालान द्वारा जमा करवाने संबंधी आदेश- Circular regarding deposition of withdrawn amount for NPS
NPS Account Partial Withdrawal Online Process In Hindi