SIPF Portal Frequently Asked Questions
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- SIPF पोर्टल क्या है ?
उत्तरः वेब बेस्ड कस्टमाइज्ड पोर्टल है जिसके द्वारा राज्यकर्मी बीमा और GPF सम्बन्धित संव्यवहार यथा राज्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रथम/अधिक घोषणा पत्र को सबमिट करना, राज्य बीमा पालिसी के अंतर्गत ऋण अथवा क्लेम आवेदन करना। इसी प्रकार प्रावधायी निधि योजनान्तर्गत आहरण, क्लेम के लिए आवश्यक कार्य ऑनलाइन कर सकता है।
- SIPF पोर्टल क्या है ?
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- प्रश्नः बीमेदार फर्स्ट डिक्लेयरेशन भरते समय किसको अपना मनोनीत बना सकता है?
उत्तरः बीमेदार अपने परिवार के किसी भी सदस्य को मनोनीत बनाने के लिये स्वतंत्र है। परिवार में कोई सदस्य नहीं होने की स्थिति में बीमेदार किसी को भी अपना मनोनीत नियुक्त कर सकता है।
- प्रश्नः बीमेदार फर्स्ट डिक्लेयरेशन भरते समय किसको अपना मनोनीत बना सकता है?
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- प्रश्नः फर्स्ट अथवा फरदर डिक्लेयरेशन फॉर्म भरते समय यदि नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक अथवा मूल वेतन में कोई विसंगती हो तो उसको किस प्रकार से सही किया जा सकता है?
उत्तरः उक्त सभी क्रेडेंशियल्स के लिये बीमेदार को अपने डीडीओ से सम्पर्क करना होगा। डीडीओ के लोगिन में Employee > Profile के द्वारा बीमेदार का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक अथवा मूल वेतन में दिखाई देने वाली किसी भी विसगंती को ठीक किया जा सकता है।
- प्रश्नः फर्स्ट अथवा फरदर डिक्लेयरेशन फॉर्म भरते समय यदि नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक अथवा मूल वेतन में कोई विसंगती हो तो उसको किस प्रकार से सही किया जा सकता है?
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- प्रश्नः यदि फर्स्ट अथवा फरदर डिक्लेयरेशन भरते समय फॉर्म में डीडीओ गलत दिखाई दे रहा हो तो क्या किया जाये ?
उत्तरः यदि आपके फॉर्म में डीडीओ गलत दिखाई दे रहा है तो इसका तात्पर्य है कि आपकी एम्प्लोयी आईडी गलत/पुराने डीडीओ में पड़ी है। इस हेतु डीडीओ के लोगिन से Employee > Employee Transfer में जाकर एम्प्लोयी आईडी को सही डीडीओ में ट्रासंफर करवाना होगा।
- प्रश्नः यदि फर्स्ट अथवा फरदर डिक्लेयरेशन भरते समय फॉर्म में डीडीओ गलत दिखाई दे रहा हो तो क्या किया जाये ?
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- प्रश्नः मेरे परिवार के सभी सदस्यों के नाम न्यू पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनको जोड़ने के लिये क्या करना होगा ?
उत्तरः परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने की सुविधा कार्मिक को स्वयं के डैशबोर्ड पर ही उपलब्ध करवायी गयी है। डैशबोर्ड पर उपलब्ध “Add Family Details” के द्वारा कार्मिक अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ सकते हैं।
- प्रश्नः मेरे परिवार के सभी सदस्यों के नाम न्यू पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनको जोड़ने के लिये क्या करना होगा ?
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- प्रश्नः परिवार के किसी सदस्य के नाम, रिलेशन अथवा जन्म दिनांक में संशोधन करना हो तो किस प्रकार कर सकते हैं?
उत्तरः कार्मिक के डैशबोर्ड पर उपलब्ध परिवार के सदस्यों में से जिसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता हो तो उस सदस्य के नाम के नीचे ही नीचे एडिट का बटन दिया गया है। इस एडिट के बटन को काम में लेते हुए आधार ओटीपी से वेरीफाई करके परिवार के सदस्यों की डिटेल्स में संशोधन किया जा सकता है।
- प्रश्नः परिवार के किसी सदस्य के नाम, रिलेशन अथवा जन्म दिनांक में संशोधन करना हो तो किस प्रकार कर सकते हैं?
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- प्रश्नः मेरी सेवा कई वर्षों की हो गयी है, मेरा बीमा का प्रीमियम भी समय-समय पर बढता रहा है परन्तु ऑनलाईन देखने पर मेरे केवल कुछ कॉण्ट्रैक्ट्स ही दिखाई दे रहे हैं, अपने कॉण्ट्रैक्ट्स को कम्पलीट करवाने हेतु क्या करना होगा ?
उत्तरः विभाग अपने सभी बीमेदारों के सभी कॉण्ट्रैक्ट्स को ऑनलाईन करने की कार्यवाही कर रहा है।
- प्रश्नः मेरी सेवा कई वर्षों की हो गयी है, मेरा बीमा का प्रीमियम भी समय-समय पर बढता रहा है परन्तु ऑनलाईन देखने पर मेरे केवल कुछ कॉण्ट्रैक्ट्स ही दिखाई दे रहे हैं, अपने कॉण्ट्रैक्ट्स को कम्पलीट करवाने हेतु क्या करना होगा ?
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- प्रश्नः मेरे राज्य बीमा के ऑनलाईन कॉण्ट्रैक्ट्स कम दिखाई देने के कारण मेरा राज्य बीमा के ऋण की राशि कम बन रही है, मुझे क्या करना चाहिये ?
उत्तरः यदि आपको राज्य बीमा के ऋण की आवश्यकता है तो आप जो भी राशि अप्लाई करते समय दिखाई दे रही है, अप्लाई कर देवें। जब आपका ऋण ज़िला कार्यालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा तब आपके सभी जारी हो सकने वाले कॉण्ट्रैक्ट्स पूर्ण करके ही ऋण स्वीकृत किया जायेगा। कॉण्ट्रैक्ट्स पूर्ण करवाने के लिए आपको बीमा की सत्यापित रिकोर्ड बुक SIPF के नये पोर्टल के Dashboard>>Upload eBag आप्शन से अपलोड कर दें एवम रिलेशनशिप टैब में जाकर सम्बन्धित योजना के रिलेशनशिप मेनेजर से सम्पर्क कर सकता है। - प्रश्नः मैने राज्य बीमा के पूर्व में लिये गये ऋण की पूर्ण अदायगी कर दी है उसके बावजूद जब मैं ऋण आवेदन करना चाहता हूं तो मेरे पूर्व के ऋण की कुछ राशि को बकाया बताता है, मुझे क्या करना चाहिये ?
उत्तरः कार्मिक के डैशबोर्ड पर दी गयी सुविधा “Loan Adjustment” को खोलकर जांच करें कि आपने जो अन्तिम ऋण लिया था उसकी सभी सूचनाएं जैसे कि सैंक्शण्ड अमाउण्ट, ड्रावल डेट आदि सही दिख रहीं हैं। यदि ये सही हों तो आप अपने राज्य बीमा के ऑनलाईन लेजर की जांच करें। “Loan Adjustment” में दर्शायी गयी सूचनाओं अथवा लेजर में कोई एण्ट्री मिसिंग होने की स्थिति में आप अपने सम्बन्धित ज़िला कार्यालय में सम्पर्क करें।
- प्रश्नः मेरे राज्य बीमा के ऑनलाईन कॉण्ट्रैक्ट्स कम दिखाई देने के कारण मेरा राज्य बीमा के ऋण की राशि कम बन रही है, मुझे क्या करना चाहिये ?
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- प्रश्नः राज्य बीमा में अधिकतम कितना ऋण मिल सकता है ?
उत्तरः बीमेदार के समस्त कॉण्ट्रैक्ट्स के बीमाधन एवं उन पर देय बोनस की सरेण्डर वैल्यू का 90 प्रतिशत तक अधिकतम ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।
- प्रश्नः राज्य बीमा में अधिकतम कितना ऋण मिल सकता है ?
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- प्रश्नः राज्य बीमा के ऋण का आवेदन करते समय कौन-कौन से डोक्यूमेण्ट अपलोड करने की आवश्यकता है ?
उत्तरः राज्य बीमा ऋण के आवेदन के समय बीमेदार का पॉलिसी बॉण्ड व बीमा रिकॉर्ड बुक की स्कैन्ड कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी होती है। परन्तु एक बार इन दोनों डोक्यूमेण्ट्स को अपलोड कर देने के पश्चात भविष्य में यदि दुबारा ऋण आवेदन करना होगा तो कोई भी डोक्यूमेण्ट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- प्रश्नः राज्य बीमा के ऋण का आवेदन करते समय कौन-कौन से डोक्यूमेण्ट अपलोड करने की आवश्यकता है ?
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- प्रश्नः राज्य बीमा/जीपीएफ के ऋण/क्लेम को ऑनलाईन अप्लाई करते समय मैं डोक्यूमेण्ट अपलोड नहीं कर पाया था, क्या अब मैं सम्बन्धित डोक्यूमेण्ट अपलोड कर सकता हूं ?
उत्तरः जी हां । यदि कोई भी डोक्यूमेण्ट अपलोड करने से रह गया हो तो आप डैशबोर्ड पर उपलब्ध “Update E-Bag” के द्वारा डोक्यूमेण्ट बाद में भी अपलोड कर सकते हैं।
- प्रश्नः राज्य बीमा/जीपीएफ के ऋण/क्लेम को ऑनलाईन अप्लाई करते समय मैं डोक्यूमेण्ट अपलोड नहीं कर पाया था, क्या अब मैं सम्बन्धित डोक्यूमेण्ट अपलोड कर सकता हूं ?
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- प्रश्नः एक बार बीमा ऋण लेने के पश्चात यदि दुबारा से बीमा ऋण लेना हो तो उसके लिए क्या अर्हता होती है ?
उत्तरः यदि बीमा ऋण दुबारा लेना हो तो उसके लिये पूर्व में लिये गये बीमा ऋण को 2 वर्ष का समय व्यतीत हो जाना चाहिये साथ ही पूर्व में लिये गये बीमा ऋण को पूर्ण रूप से चुकता किया जाना आवश्यक है।
- प्रश्नः एक बार बीमा ऋण लेने के पश्चात यदि दुबारा से बीमा ऋण लेना हो तो उसके लिए क्या अर्हता होती है ?
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- प्रश्नः मैने पूर्व में लिये गये बीमा ऋण को पूर्ण रूप से चुकता कर दिया है, क्या मुझे पूर्व में लिये गये ऋण पर बनने वाले ब्याज का चुकारा किये बिना अगला ऋण स्वीकृत हो सकता है ?
उत्तरः जी हां । यदि पूर्व में लिये गये ऋण का पूर्ण अदायगी कर दी है तो उस पर बनने वाले ब्याज की अदायगी किये बिना ही अगला ऋण स्वीकृत किया जा सकता है, परन्तु स्वीकृत ऋण में से पूर्व ऋण के ब्याज की कटौती की जाकर भुगतान देय होगा।
- प्रश्नः मैने पूर्व में लिये गये बीमा ऋण को पूर्ण रूप से चुकता कर दिया है, क्या मुझे पूर्व में लिये गये ऋण पर बनने वाले ब्याज का चुकारा किये बिना अगला ऋण स्वीकृत हो सकता है ?
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- प्रश्नः क्या बीमा/जीपीएफ ऋण अथवा क्लेम का ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चातक हार्डकॉपी को सम्बन्धित ज़िला कार्यालय में पहुंचाना आवश्यक है ?
उत्तरः जी नहीं। वर्तमान व्यवस्था में ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात किसी भी प्रकार की हार्डकॉपी सम्बन्धित जीपीएफ कार्यालय में सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है।
- प्रश्नः क्या बीमा/जीपीएफ ऋण अथवा क्लेम का ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चातक हार्डकॉपी को सम्बन्धित ज़िला कार्यालय में पहुंचाना आवश्यक है ?
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- प्रश्नः मैं अपने राज्य बीमा/जीपीएफ के ऋण अथवा क्लेम के भुगतान का स्टेटस कहां पर देख सकता हूं ?
उत्तरः आपके लोगिन में उपलब्ध डैशबोर्ड में ट्रांज़ैक्शन टैब में आपको एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देगा जिसमें कि आपकी एप्लीकेशन की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी।
- प्रश्नः मैं अपने राज्य बीमा/जीपीएफ के ऋण अथवा क्लेम के भुगतान का स्टेटस कहां पर देख सकता हूं ?
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- प्रश्नः राज्य बीमा अथवा जीपीएफ का मृत्यु दावा किसके द्वारा अप्लाई किया जायेगा ?
उत्तरः राज्य बीमा अथवा जीपीएफ का मुत्यु दावा डीडीओ के द्वारा ऑनलाईन किया जायेगा। जिस कार्मिक की मृत्यु हो चुकी है उसकी एसएसओ आईडी को काम में नहीं लिया जाना है।
- प्रश्नः राज्य बीमा अथवा जीपीएफ का मृत्यु दावा किसके द्वारा अप्लाई किया जायेगा ?
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- प्रश्नः एसआई मोड्यूल में उपलब्ध बटन “Extend Policy” किसके लिये है ?
उत्तरः “Extend Policy” की सुविधा राज्य बीमा नियम 39 (2) के अन्तर्गत यदि कोई बीमेदार अपनी बीमा पॉलिसी की परीपक्वता तिथि को ऑरिजिनल परीपक्वता तिथि से एक वर्ष बढाना चाहता है तो उक्त स्क्रीन के द्वारा अपनी परीपक्वता तिथि बढा सकता है। परीपक्वता तिथि बढाने की स्थिति में बीमेदार द्वारा एक अतिरिक्त वर्ष का बीमा प्रीमियम देय होगा।
- प्रश्नः एसआई मोड्यूल में उपलब्ध बटन “Extend Policy” किसके लिये है ?
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- प्रश्नः मेरा राज्य बीमा का कुछ ऋण बकाया है, क्या मैं इसे चालान से जमा करवा सकता हू, यदि हां तो कैसे ?
उत्तरः जी हां आप अपने बकाया बीमा ऋण को चालान से भी जमा करवा सकते हैं। इसके लिये अपनी एसएसओ आईडी से लोगिन करने के पश्चात एसआईपीएफ का नया पोर्टल खोलना होगा, जिसमें SI में DEPOSIT नाम से स्क्रीन दी गयी है, इस स्क्रीन के द्वारा आप चालान बनाकर ऑनलाईन पेमेण्ट भी कर सकते हैं और ऑफलाईन पेमेण्ट भी कर सकते हैं
- प्रश्नः मेरा राज्य बीमा का कुछ ऋण बकाया है, क्या मैं इसे चालान से जमा करवा सकता हू, यदि हां तो कैसे ?
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- प्रश्नः क्या एसआईपीएफ पोर्टल के द्वारा बनाये गये चालान को जमा करवाने के पश्चात चालान की एक प्रति सम्बन्धित ज़िला कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है?
उत्तरः जी नहीं । एसआईपीएफ द्वारा बनाये गये चालान की प्रति सम्बन्धित ज़िला कार्यालय में जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है।
- प्रश्नः क्या एसआईपीएफ पोर्टल के द्वारा बनाये गये चालान को जमा करवाने के पश्चात चालान की एक प्रति सम्बन्धित ज़िला कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है?
SIPF Portal Frequently Asked Questions
- प्रश्नः मैंने चालान द्वारा एसआईपीएफ के न्यू पोर्टल पर कुछ राशि जमा करवायी थी, परन्तु वह राशि आज तक मेरे लेजर में प्रदर्शित नहीं हो रही है, मुझे क्या करना चाहिये?
उत्तरः आपके लोगिन में डैशबोर्ड पर “Update GRN” की सुविधा दी गयी है। यह स्क्रीन ओपन करके अपने चालान का जीआरएन नम्बर व चालान की राशि एण्टर करके सर्च बटन पर क्लिक करें। सर्च रिज़ल्ट जब आ जाये तब उसके नीचे की ओर उपलब्ध Submit बटन पर क्लिक करें। थोड़ी प्रतीक्षा करें, Successfully Updated आ जायेगा और आपके चालान की राशि आपके सम्बन्धत स्क्रीन की लेजर में प्रदर्शित होने लगेगी। - प्रश्नः मेरी राज्य बीमा/जीपीएफ की लेजर में कुछ कटौतियों का इन्द्राज नहीं दिख रहा है जबकि मेरा वेतन पे-मैनेजर के द्वारा बनता है । मैं इन मिसिंग डिडक्शन्स का इन्द्राज किस प्रकार कर सकता हूं?
उत्तरः वर्तमान में वर्ष 2021-22 व 2022-23 की मिसिंग कटौतियों को अपडेट करने की सुविधा कार्मिक के लोगिन में ही दी हुयी है। इसके लिये आपको डैशबोर्ड पर उपलब्ध “Update Ledger” की स्क्रीन खोलनी होगी और वर्ष सलेक्ट करके सर्च पर क्लिक करना होगा । सर्च रिज़ल्ट्स में आपको उस वित्तिय वर्ष की पे-मैनेजर से प्राप्त सभी कटौतियां दिखाई देंगी। आपकी जो कटौती मिसिंग है उसके सामने स्थित सबमिट के बटन पर क्लिक करने से वह कटौती आपके लेजर में अपडेट हो जायेगी। - प्रश्नः मेरे जीपीएफ के खाते में कुल राशि अधिक दिख रही है जबकि आहरण हेतु “Accumulated Amount” कम दिख रही है ?
उत्तरः “Accumulated Amount” चालू वित्तिय वर्ष के लिये 1 अप्रेल को उपलब्ध बैलेंस के अनुसार पूरे वित्तिय वर्ष में दिखाई देती है । चालू वित्तिय वर्ष में जमा की गयी कटौतियां तथा उन पर ब्याज की राशि अगले वित्तिय वर्ष में 1 अप्रेल को जोड़ी जायेंगी। परन्तु यदि चालू वित्तिय वर्ष में कोई राशि आहरित कर ली जाती है तो वह राशि 1 अप्रेल के बैलेन्स में से कम करके “Accumulated Amount” प्रदर्शित की जाती है। - प्रश्नः जीपीएफ ऑटो विदड्राल और मैनुअल विदड्राल में क्या अन्तर है ?
उत्तरः जीपीएफ ऑटो विदड्राल के अन्तर्गत आपकी जो Eligible राशि होती है उसकी सीमा तक विदड्राल अप्लाई करने पर वह स्वतः स्वीकृत हो जाता है तथा तत्काल बिल बनकर कोष कार्यालय में चला जाता है। वहीं मैनुअल विदड्राल की एप्लीकेशन सम्बन्धित ज़िला कार्यालय में आती है जहां पर उसको प्रोसेस करके स्वीकृत किया जाता है। - प्रश्नः जीपीएफ ऑटो विदड्राल में Eligible Amount किस प्रकार से निर्धारित की जाती है ,
उत्तरः जीपीएफ ऑटो विदड्राल की Eligible Amount चालू वित्तिय वर्ष में 1 अप्रेल को उपलब्ध बैलेंस और कार्मिक की पूर्ण की गयी सेवा अवधि पर निर्भर करती है। निम्न तालिका से इसको समझा जा सकता हैः –यदि कार्मिक का सेवाकाल केवल 5 वर्ष या उससे कम शेष रहता है तो कार्मिक 90 प्रतिशत राशि ऑटो विदड्राल के अन्तर्गत आहरित कर सकता है - प्रश्नः मुझे सेवानिवृत कार्मिकों का जीपीएफ अकाउण्ट खुलवाना है, क्या करना होगा ?
उत्तरः सेवानिवृत कार्मिक के लोगिन में जीपीएफ मॉड्यूल में “Account Re-open” नाम से स्क्रीन दी गयी है । इस स्क्रीन में मांगी गयी सभी सूचनाएं भरनी होंगी। सभी तरह के सेवानिवृती परिलाभों की राशियां यह स्वतः ही प्रदर्शित होंगी। इन सभी सूचनाओं को सबमिट करना होगा। सबमिट करते ही आपका रिटायर्ड जीपीएफ खाता स्वतः ही अप्रूव हो जायेगा । इसके लिये सम्बन्धित ज़िला कार्यालय में किसी भी प्रकार के कोई डोक्यूमेण्ट जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। - प्रश्नः मैंने अपना सेवानिवृती उपरान्त जीपीएफ अकाउण्ट ऑनलाईन ओपन कर लिया है अब राशि जमा कराने के लिये क्या करना होगा ?
उत्तरः रिटायर्ड जीपीएफ अकाउण्ट ओपन करने के पश्चात जीपीएफ मोड्यूल में DEPOSIT स्क्रीन को ओपन करेंगे । इस स्क्रीन के द्वारा चालान बनाकर ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन चालान की राशि जमा करवायी जा सकती है। - प्रश्नः यदि राज्य बीमा अथवा जीपीएफ के ऋण/क्लेम के आवेदन के समय गलत डोक्यूमेण्ट अथवा अधूरा डोक्यूमेण्ट अपलोड हो जाता है तो उसको रिमूव/डिलीट कैसे किया जाये ?
उत्तरः कोई भी डोक्यूमेण्ट गलत/अधूरा अपलोड होने पर आपको सम्बन्धित ज़िला कार्यालय में सम्पर्क करना होगा, ज़िला कार्यालय से गलत अपलोड करे गये डोक्यूमेण्ट को रिमूव करवाया जा सकता है। - अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप helpdesk.sipf@rajasthan.gov.in पर मेल कर सकते है।