Vidyarthi Durghatna Beema Yojana
विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना
Vidyarthi Durghatna Beema Yojana
विद्यार्थियों के हितार्थ यह योजना 1996 में लाई गई जिसका 2011 में पुनः नवीनीकरण किया गया। यह राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक विद्यार्थियों के लिए लागू है।
इस योजना का मूल लक्ष्य छात्र की मृत्यु या शारीरिक क्षति होने पर अभिभावकों या संरक्षक को बीमा लाभ उपलब्ध कराना है। इस योजना में केवल वही अध्ययनरत छात्र शामिल होंगे जो राज्य में किसी भी राजकीय विद्यालय में नामांकित होंगे।
छात्र दुर्घटना बीमा योजना – बीमा क्लेम हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं प्रक्रिया:-
इस योजना में किसी छात्र की दुर्घटना मृत्य या शारीरिक क्षति होने पर अधिकतम 1 लाख की राशि देय है। यह राशि मृत्यु पर 1 लाख व अंग क्षत विक्षत होने पर नियमानुसार देय है।
दुर्घटना की स्थिति में निम्नलिखित दस्तावेजों सहित सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित पत्र को CBEO कार्यालय को प्रेषित करे। वहाँ से हस्ताक्षर व अग्रेषित पत्र के साथ वह प्रकरण जिला GPF कार्यालय को दुर्घटना के 6 माह के भीतर भिजवाना सुनिश्चित करे। निम्न प्रपत्रों सहित प्रकरण भेजे।
विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा (STUDENT ACCIDENT CLAIM) दावा के लिए आवश्यक दस्तावेज़-
(1) बीमा क्लेम प्रपत्र (SIPF द्वारा जारी)→ [download id=”3908″]
(2) मृत्यु प्रमाण पत्र
(3) FIR की प्रति
(4) संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित पत्र
(5) पोस्टमार्टम रिपोर्ट
(6) स्कूल द्वारा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा फीस चालान की कॉपी
(7) दावेदार के बैंक पास बुक की कॉपी
विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा दावा राशि का विवरण-
- दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर- 100000 , रु
- दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों या एक हाथ एवं एक आंख अथवा एक पैर एवं एक आंख अथवा एक पैर और एक हाथ की क्षति पर – 100000, रू
- दुर्घटना में एक हाथ अथवा एक पैर अथवा एक आंख की क्षति पर – 50000 ,रु
- दुर्घटना में उपरोक्त सती के अलावा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति से बीमा कृत्य विद्यार्थी के संपूर्ण रूप से अपंग होने की दशा में – 100000, रु
श्रवण शक्ति की क्षति की दशा में:-
- श्रवण शक्ति की पूर्ण क्षति ( दो कानों की क्षति ) – 50000,रु
- श्रवण शक्ति की क्षति (एक कान की पूर्ण क्षति)- 15000,रु
एक हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की क्षति :-
- एक हाथ के अंगूठे एवं चारों अंगुलियों( समस्त अंगुलियों की क्षति) – 40000,रु
- एक हाथ के अंगूठे एवं चारों अंगुलियों( समस्त अंगुलियों की क्षति) – 40000,रु
- हाथ के अंगूठे की क्षति दोनों अंगुलियों की क्षति – 25000, रु
- एक अंगुली की क्षति – 10000, रु
- हाथ के अंगूठे के अतिरिक्त अन्य अंगुलियों की क्षति – 10000, रू
- किसी भी अंगुली की समस्त अंगुलियों की क्षति पर – 8000, रु
- किसी भी अंगुली की दो अंगुलियों की क्षति पर – 4000, रु
पैर के अंगूठे और अंगुलियों की क्षति की दशा में :-
- दोनों पैर की समस्त पावागुलियों की क्षति (समस्त अंगुलियों की क्षति) – 20000, रुपए
- पैर के एक अंगूठे की क्षति( दोनों अंगुलियों की क्षति) – 5000, रू.
- पैर के एक अंगूठे की क्षति( एक अंगुली) – 2000 ,रु.
- अंगूठे के अतिरिक्त पैर की एक अथवा अधिक अंगुलियों की क्षति (दोनों अंगुलियों की क्षति) – 1000, रू. प्रति अंगुली ।
नोट: विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को किया जाता है ।