Bonus Office Order 2022 in Excel
बोनस का कार्यालय आदेश
Bonus Order By Finance Department
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वित्त वर्ष 2022-23 बोनस संबंधी जानकारी-
राज्य सरकार के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए तदर्थ बोनस प्रदान करने से संबंधित मामले पर विचार किया गया है और राज्यपाल को यह आदेश देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस दिया जा सकता है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर:-
(1) सरकारी कर्मचारी जो 31-03-2022 को सेवा में थे और 1 अप्रैल 2012 को सेवा में बने हुए थे और राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे मैट्रिक्स एल -12 या उससे कम में वेतन स्तर में वेतन प्राप्त कर रहे थे या राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 (राज्य सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर) में 4800 रुपये का ग्रेड वेतन या उससे कम आहरण वेतन है |
(2) (द्वितीय) तदर्थ बोनस का हकदार है। तदर्थ बोनस प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारी ने वर्ष 2021-22 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा की हो। वर्ष 2021-22 के दौरान लगातार बारह महीने की सेवा प्रदान करने वाले पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस स्वीकार्य होगा। छह माह से बारह माह तक निरंतर सेवा के लिए यथानुपात भुगतान देय होगा। पात्रता अवधि को महीनों की संख्या या महीनों की निकटतम संख्या में सेवा के रूप में लिया जाएगा। हालांकि, छह महीने से कम की सेवा के लिए महीनों की निकटतम संख्या को पूर्णांकित करने की अनुमति नहीं होगी।
(3) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पात्र कर्मचारियों को देय तदर्थ बोनस की राशि की गणना 31 मार्च 2022 को वास्तविक परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी और तदर्थ बोनस की गणना के उद्देश्य से परिलब्धियों की अधिकतम राशि होगी रुपये 7000/- प्रति माह तक सीमित हो।
(4) इस आदेश में होने वाली परिलब्धियों में मूल वेतन, व्यक्तिगत वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता और डेमेज भत्ता शामिल होगा, लेकिन इसमें अन्य भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, प्रतिपूरक शामिल नहीं होंगे। (शहर) भत्ता आदि। (V) देय तदर्थ बोनस की राशि की गणना 31 दिनों के महीने को मानकर की जाएगी।
(5) देय तदर्थ बोनस की राशि की गणना 31 दिनों के महीने को मानकर की जाएगी।
(6) देय तदर्थ बोनस की राशि को निकटतम में पूर्णांकित किया जाएगा।
(7) तदर्थ बोनस का 75% नकद में भुगतान किया जाएगा और तदर्थ बोनस का 25% संबंधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा।
(8) असाधारण अवकाश (बिना वेतन छुट्टी) के मामले को छोड़कर, अन्य प्रकार की छुट्टी की अवधि को पात्रता अवधि की गणना के उद्देश्य से शामिल किया जाएगा। असाधारण अवकाश (बिना वेतन छुट्टी) की अवधि को पात्रता अवधि से बाहर रखा जाएगा, लेकिन तदर्थ बोनस के उद्देश्य से सेवा में ब्रेक के रूप में नहीं गिना जाएगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर है 31-03-2022 को छुट्टी पर जाने से ठीक पहले अंतिम आहरित परिलब्धियों को पात्रता और तदर्थ बोनस की गणना के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाएगा।
(9) निलम्बित कर्मचारी को दिया गया निर्वाह भत्ता परिलब्धियों के रूप में नहीं माना जाएगा। ऐसा कर्मचारी तदर्थ बोनस के लाभ के लिए पात्र हो जाएगा यदि उसे निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण परिलब्धियों के लाभ के साथ पुन: स्थापित किया जाता है और अन्य मामलों में ऐसी अवधि को पात्रता के उद्देश्य से बाहर रखा जाएगा जैसा कि कर्मचारियों के मामले में है बिना वेतन के छुट्टी पर। यदि कोई सरकारी सेवक 31-03-2022 को निलम्बित है तो वर्तमान के लिए वर्ष 2021-22 के लिए कोई तदर्थ बोनस नहीं दिया जाएगा। यदि उसे बाद में बहाल किया जाता है, तो तदर्थ बोनस के प्रयोजन के लिए निलंबन की अवधि की पात्रता का निर्धारण ऊपर बताए अनुसार किया जाएगा।
(10) कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति पर या चिकित्सा आधार पर अमान्यता पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त हुए या 31 मार्च को या उससे पहले मर गए 2022 तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होगा।
(11) तदर्थ बोनस के प्रयोजन के लिए पुनर्नियुक्त सरकारी सेवकों की पात्रता वर्ष 2021-22 के दौरान पुनर्नियोजन के बाद की गई सेवा के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों के संबंध में मूल वेतन का अर्थ होगा पुनर्नियोजन पर निर्धारित मूल वेतन और 31-03-2022 पर स्वीकार्य पेंशन (संशोधित भाग सहित, यदि कोई हो)।
(12) कर्मचारी जिन्होंने इन आदेशों के तहत सेवा से इस्तीफा दे दिया है या तदर्थ बोनस के लिए पात्र हैं।
BONUS ORDER BY CREATOR |
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