Pan Card and Adhar Card Link Online
How to link Aadhaar with Pan Card Online step by step
31 मार्च 2023 के बाद किसी काम का नहीं रहेगा आपका PAN Card, लग सकता है ₹10,000 का जुर्माना।
Pan Card and Adhar Card Link:-
इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि 31 मार्च 2023 तक Pan Card and Adhar Card Link कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वालों का Pan Card निष्क्रिय हो जाएगा और फिर कहीं इस्तेमाल नहीं होगा।
Pan Card Link with Aadhar Card
Pan Adhar Link : पैन-आधार को लिंक करना जरूरी है। लेकिन, अभी भी कई यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसे लिंक नहीं किया है। हालांकि अब जुर्माने से लिंक करने की सुविधा है। आयकर विभाग ने पैन-आधार को लिंक करने की समय सीमा मार्च 2023 तक रखी है। लेकिन, लिंकिंग मुफ्त नहीं है। जुर्माना भरकर ही इसे जोड़ा जा सकता है। इस दौरान मार्च 2023 तक पैन कार्ड को अमान्य नहीं माना जाएगा। तब तक आप जुर्माना भरकर कभी भी पैन-आधार को लिंक कर सकते हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक लिंक नहीं किया है, तो जरूर करें। क्योंकि, यह आखिरी मौका है। इसके बाद पैन-आधार (पैन-आधार लिंक) को लिंक करने की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। आयकर विभाग का कहना है कि 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार को लिंक करना अनिवार्य है। इससे पहले लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी कर लें। अगर 31 मार्च 2023 तक लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड रद्द माना जाएगा और यह ‘बेकार’ हो जाएगा। मतलब आप इसे किसी भी आर्थिक लेन-देन या अन्य काम में दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
पेनल्टी के साथ होगा लिंक –
1 जुलाई से 1000 रुपये का जुर्माना देकर पैन कार्ड को लिंक किया जा रहा है। अगले 9 महीनों के लिए यानी मार्च 2023 तक 1000 रुपये का जुर्माना देकर लिंक करने की छूट है। अगर पैन-आधार लिंक नहीं है मार्च 2023, इसे निष्क्रिय, अमान्य या रद्द घोषित किया जाएगा।
अमान्य होगा PAN –
नियमों के मुताबिक अगर आप लिंक नहीं कराते हैं तो आपका पैन आयकर अधिनियम की धारा-139AA के तहत अमान्य हो जाएगा। जानकारों के मुताबिक पैन कार्ड लिंक नहीं होने से ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने में दिक्कत होगी। लिंक नहीं होने पर पुराना अटका हुआ रिफंड भी अटक जाएगा। इसके अलावा जब भी कोई वित्तीय लेनदेन करना होगा तो उस समय पैन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
Pan Adhar Link (aadhar card pan card link): –
1) ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अक्षरांकीय स्थायी खाता संख्या को 12 अंकों के आधार के साथ ऑनलाइन लिंक करना आसान है। दोनों को लिंक करने के लिए, आप UIDPAN12digit आधार> 10digitPAN> 567678 या 56161 पर एक प्रारूप में एसएमएस भी भेज सकते हैं।
2) जिन लोगों को पैन-आधार को ऑनलाइन लिंक करने में समस्या आ रही है, वे इसे एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों से ऑफलाइन भी कर सकते हैं।
3) यदि आपने समय सीमा के भीतर पैन-आधार लिंक नहीं किया है, तो संभावना है कि आयकर विभाग आपके पैन को ‘अमान्य’ कर देगा। इसका मतलब है कि अब आप आईटीआर या बैंक खाते खोलने जैसे जरूरी कामों के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के तहत “निष्क्रिय” पैन का उपयोग करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। पैन कार्ड की जानकारी भरते समय विशेष ध्यान रखें। 10 अंकों का पैन नंबर बहुत सावधानी से भरें। इसमें स्पेलिंग की कोई भी गलती आपको भारी पेनल्टी की ओर ले जा सकती है। इतना ही नहीं अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो भी आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा।
5) पैन को आधार से जोड़ने की आवश्यकता NRI पर लागू नहीं होती है। हालांकि, एक NRI को कुछ वित्तीय लेनदेन करने के लिए आधार की आवश्यकता हो सकती है। और वे इसके लिए आवेदन करने के पात्र हैं। अगर आपके पास आधार है तो आप इसे अपने पैन से लिंक कर सकते हैं।
How to do PAN-Aadhaar link online?
- सबसे पहले अगर आपका Incometax of India की वैबसाइट पर अकाउंट नहीं बना है तो पहले PAN CARD का रजिस्ट्रेशन लिंक द्वारा कीजिये।
- ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ‘Link Adhar’, यहां पर क्लिक करें।
- Login करने के बाद अपने अकाउंट की Profile Setting में जाएं।
- Profile Setting में आपको Adhar Card Link करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें।
- यहां दिए गए सेक्शन में अपना Adhar Number और Captcha Code डालें।
- ‘Link Adhar’ ऑप्शन पर क्लिक करें, इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा।
Invalid PAN Card :-
पैन कार्ड रद्द होने यानी अमान्य होने के बाद, इसे फिर से संचालित किया जा सकता है। लेकिन, अगर इस दौरान किसी ने निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल किया तो आयकर अधिनियम के तहत इसे धारा 272B का उल्लंघन माना जाएगा। इसमें पैन धारक को 10,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। अगर रद्द किए गए पैन कार्ड का दोबारा इस्तेमाल किया जाता है तो जुर्माना भी बढ़ाया जा सकता है।