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House Rent Allowance का उठा रहे हैं लाभ तो इन 3 गलतियों से बचें, नहीं तो भारी-भरकम Tax भरना होगा।

House Rent Allowance: अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको हाउस रेंट अलाउंस का लाभ जरूर मिलता होगा। यह सैलरी का अहम हिस्सा है जो टैक्स बचाने में बहुत काम आता है। अगर ये 3 गलतियां की गईं तो एचआरए पर कटौती का लाभ वापस ले लिया जाएगा और मोटा टैक्स जमा करना होगा।

House Rent Allowance
House Rent Allowance

House Rent Allowance: अगर आप नौकरी करते हैं तो हाउस रेंट अलाउंस के बारे में जरूर जानते होंगे और इसका फायदा भी उठा रहे हैं। यह आपकी सैलरी का एक अहम हिस्सा है जो अलाउंस के रूप में मिलता है। वेतनभोगी व्यक्तियों को एचआरए का दावा करना होगा। हाउस रेंट अलाउंस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आप किराए के मकान में नहीं रहते हैं तो आपको इस भत्ते पर टैक्स देना होगा। आयकर अधिनियम की धारा 10(13A) के तहत एचआरए पर कटौती का लाभ मिलता है। इसकी कोई सीमा नहीं है। HRA पर कितनी कटौती मिलेगी यह आपकी सैलरी और एंप्लॉयर से मिली HRA की रकम पर निर्भर करता है।

इन 3 गलतियों से बचें-

  • रेंट अग्रीमेंट जरूर बनाएं-

    अगर आप अपने रिश्तेदार या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर बने मकान में किराया देकर रहते हैं तो आपको हाउस रेंट अलाउंस का लाभ मिलेगा. कई बार ऐसा होता है कि रिश्तेदार का घर होने की वजह से रेंट एग्रीमेंट नहीं बन पाता है. अगर आपके एंप्लॉयर या टैक्स डिपार्टमेंट की नजर आप पर पड़ती है तो एचआरए डिडक्शन का फायदा वापस ले लिया जाएगा। ऐसे में आपको इस रकम पर टैक्स देना होगा।

  • ऑनलाइन या चेकबुक से ट्रांसफर करें-

    अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो अपने खाते से मकान मालिक के बैंक खाते में ही पैसे ट्रांसफर करें। किराए का भुगतान नकद में नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप 5000 रुपये से अधिक नकद भुगतान करते हैं, तो प्रत्येक रसीद पर राजस्व मुहर लगाना आवश्यक है। अगर आप एक वित्त वर्ष में 1 लाख रुपए तक का किराया देते हैं तो मकान मालिक के पैन की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा किराया चुकाने पर पैन नंबर शेयर करना होगा।

  • किराया रशीद (पर्ची) जरूर लें-

    जब आप किराया जमा करते हैं तो आपको मकान मालिक से किराए की रसीद अवश्य लेनी चाहिए। आपका नियोक्ता किराए की रसीद पर तैयार कर सकता है। अगर यह मामला टैक्स विभाग तक पहुंचता है तो वह किराए की रसीद स्वीकार नहीं करेगा। टैक्स डिपार्टमेंट और सबूत मांगता है। कई मामलों में, किरायेदार रेंट एग्रीमेंट से अधिक किराया चुकाता है। यह संभव है कि ऐसे मामलों में किरायेदार अतिरिक्त राशि नकद में जमा करे। इस स्थिति में कटौती का लाभ केवल उसी राशि पर मिलेगा, जिसके किराए की रसीद आपके पास है।

  • HRA पर टैक्स में छूट का कैसे होता है हिसाब?
  1.  नियोक्ता की ओर से कितना HRA दिया जाता है।
  2. अगर आप मेट्रो शहरों में रहते हैं तो बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 50 फीसदी।
  3. अगर आप नॉन-मेट्रो शहरों में रहते हैं तो बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 40 फीसदी।
  4. आपके द्वारा भुगतान किए गए किराए की राशि मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत से कम होनी चाहिए।

उपरोक्त चार शर्तों में न्यूनतम राशि पर कर से छूट प्राप्त होगी।

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