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राजकीय कार्मिक के विदेश यात्रा के सम्बन्ध में जानकारी

Rajasthan State Government Employees Foreign Travel


राजकीय कार्मिक/अधिकारी के लिए विदेश यात्रा हेतु निर्देश-

1 कर्मचारी सीधे ही विदेश यात्रा हेतु प्रकरण निदेशालय को प्रेषित नहीं करेंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्ण परीक्षण कर स्पष्ट अनुशंसा के साथ निदेशालय को 21 दिन पूर्व विदेश यात्रा हेतु प्रकरण भेजेंगे।

2 विदेश यात्रा हेतु विभागाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

3 सक्षम स्तर से स्वीकृति जारी होने से पूर्व यात्रा कार्यक्रम स्वीकृत मानकर अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा।

4 विदेश यात्रा के स्वीकृत अवकाश के निश्चित समय पश्चात कर्मचारी यदि अनुपस्थित रहता है तो आर एस आर 86 के प्रावधान अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

5 विदेश यात्रा कार्यक्रम इस अनुरूप बनावे की शिक्षण कार्य एवं पदीय दायित्वों में व्यवधान ना हो। यथासंभव अवकाश में ही विदेश यात्रा कार्यक्रम किया जावे।

6 विदेश यात्रा हेतु आवेदन करना मात्र अनुमति नहीं माना जावे।

7 राजस्थान शिक्षा सेवा नियम के प्रावधान अनुसार अवकाश स्वीकृति उपरांत ही यात्रा प्रारंभ की जाए।

8 कर्मचारी स्वीकृत अवकाश से अधिक विदेश में नहीं रहेंगे।

9 विदेश से भिजवाए गए त्याग पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10 कार्मिक के विरुद्ध शिकायत / विभागीय जांच / न्यायिक / अपराधिक प्रकरण विचाराधीन या प्रक्रियाधीन हो तो पूर्ण विवरण अंकित किया जाए अन्यथा किसी प्रकार की जांच / कार्रवाई ना होने पर इस आशय का घोषणा पत्र आवेदन के साथ लगाया जाए।

11 संबंधित संस्था प्रधान राजकीय कार्य शिक्षण कार्य में व्यवधान ना होने के घोषणा के साथ पढ़ाई जाने वाली विषय के पाठ्यक्रम कराने के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी एवं वैकल्पिक व्यवस्था तीर घोषणा अंकित करेंगे।

12 यथासंभव विदेश यात्रा की अवधि 30 दिन से अधिक ना रखी जावे।

13 सक्षम अधिकारी प्रकरण से संबंधित दस्तावेज की पूर्ति होने पर निदेशालय को अग्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

14 विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा अध्ययन / व्यवसाय / नियोजन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

15 विदेश यात्रा के दौरान स्वीकृत अवकाश में वृद्धि सक्षम स्तर से अनुमति बिना स्वीकृति नहीं की जाएगी।

16 विदेश यात्रा में राज्य सरकार के माध्यम से कोई व्यय / विदेशी विनिमय नहीं किया जाएगा न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।

17 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना की जाएगी।

18 कर्मचारी अथवा अधिकारी विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेख एवं सूचना की गोपनीयता भंग नहीं करेंगे।

चेकलिस्ट (दस्तावेज)-

1 आवेदन पत्र
2 कार्यालय अध्यक्ष एवं सक्षम अधिकारी द्वारा टिप्पणी तथा अनुशंसा
3 प्रार्थी का घोषणा पत्र
4 प्रार्थी के पासपोर्ट की सत्यापित प्रति
5 संपूर्ण कॉलम की पूर्ति सहित परिशिष्ट अ ब एवं स
6 कार्मिक के शेष अवकाश GA-45 में
7 आवेदन पत्र में विदेश यात्रा का प्रयोजन
8 कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही ना होने का प्रमाण पत्र। यदि किसी प्रकार की विभागीय जांच अथवा न्यायिक प्रकरण विचाराधीन या प्रक्रियाधीन होने पर संबंधित प्रति एवं दस्तावेज
9 शिक्षण कार्य, राज्य कार्य प्रभावित ना होने का कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र
10 कार्यभार हस्तांतरण की सुनिश्चिता
11 अन्य कोई दस्तावेज यदि हो तो संलग्न करे।


लेख

राहुल कुमार जैन, अध्यापक

GUPS बम्बोरी, तह. बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा



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